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‘सब पर कानून का राज’, बुलडोजर पर SC के फैसले के बाद योगी सरकार का आया पहला बयान

Yogi Government First Statement On Bulldozer : सूबे में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले में विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही योगी सरकार का भी बयान सामने आया है।

Edited By : Deepak Pandey | Updated: Nov 13, 2024 18:11
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CM Yogi Aditya Nath
सीएम योगी आदित्यनाथ। (File Photo)

Yogi Government First Statement On Bulldozer : बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम के फैसले के बाद यूपी की राजनीति गरमा गई है। इसे लेकर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया आई और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। इस बीच बुलडोजर कार्रवाई पर अदालत के आदेश पर योगी सरकार का पहला बयान सामने आया है। आइए जानते हैं कि योगी सरकार ने क्या टिप्पणी की।

योगी सरकार का सामने आया पहला बयान

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सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर योगी सरकार ने कहा कि कानून का राज ही सुशासन की पहली शर्त है। इस दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस निर्णय से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। माफिया प्रवृति के तत्व या संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी।

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यूपी नहीं, दिल्ली के मामले में SC का आया फैसला

उन्होंने आगे कहा कि कानून का राज सब पर लागू होता है। हालांकि, यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था। इसमें यूपी सरकार पार्टी नहीं थी। जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से संबंधित केस था।

जानें SC ने क्या की टिप्पणी?

आपको बता दें कि SC ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाया और इस मामले में सख्त टिप्पणी की। अदालत ने बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि किसी भी मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर घर या मकान तोड़ना ठीक नहीं है।

क्या बोलीं मायावती?

बुलडोजर एक्शन को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी और अन्य राज्य सरकारें जनहित और जनकल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी। इससे बुलडोजर का आतंक अब जरूर समाप्त होगा।

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क्या बोले अवधेश प्रसाद?

‘बुलडोजर एक्शन’ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि SC का फैसला स्वागत योग्य है। भाजपा की डबल इंजन सरकार से जनता परेशान हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जिन परिवारों के घर तोड़े गए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए और जो अधिकारी इसमें शामिल थे उन पर कार्रवाई की जाए।

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Edited By

Deepak Pandey

First published on: Nov 13, 2024 05:56 PM

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