यूपी में अब घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने वालों को भी पार्किंग शुल्क देना होगा। सरकार की ओर से निर्देश जारी करते हुए कह गया है कि जिनके पास चार पहिया गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, उन लोगों को सड़कों पर रात में गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग फीस देनी होगी। वहीं, नगर निगम रात में पार्किंग के लिए कुछ जगह भी आरक्षित करेंगे। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने फिलहाल 17 शहरों के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम नियमावली-2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही शहरों में जाम की समस्या को देखते हुए त्योहारों और मेलों के मौके पर फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। वहीं, ये भी कहा गया है कि हरियाली वाले जगहों पर पार्किंग का ठेका नहीं दिया जाएगा।
किन शहरों के लिए आदेश जारी
अधिसूचना के अनुसार, ये सुविधा अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, झांसी, फिरोजाबाद, मथुरा, मेरठ, शाहजहांपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली, वाराणसी और सहारनपुर में दी जाएगी। जानकारी के अनुसार, नगर निगमों में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी होगी। सहायक अभियंता को इसका सदस्य सचिव बनाया जाएगा। कमेटी 90 दिनों में पार्किंग की जगहों के लिए सूचना जारी करेगी। पीपीपी मॉडल पर भी पार्किंग की सुविधा विकसित करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।
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कहां दी जाएगी पार्किंग की सुविधा?
सरकार की ओर से सिटी बसों और मेट्रो में सफर करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, फैक्ट्रियों, अस्पतालों, व्यावसायिक भवनों के पास लोगों को पार्किंग की सुविधा दी जाएगी सभी सार्वजनिक, व्यवसायिक और संस्थागत भवनों में समुचित पार्किंग की व्यवस्था कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बड़े पार्किंग जगहों पर कार बाजार के साथ उसमें कार धुलाई की व्यवस्था भी होगी। विदेशों की तर्ज पर मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था होगी, जहां पर लिफ्ट के माध्यम से कारों को पार्क करने की व्यवस्था की जाएगी।
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