लखनऊ विश्वविद्यालय: लड़कों के बाद अब लड़कियों के लिए जारी हुआ ये नया आदेश, जानें छात्रावास के नए नियम
Edited By Naresh Chaudhary

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UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) ने विवि छात्रावास में रहने वाली छात्राओं के लिए एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि रात 8 बजे के बाद गर्ल्स हॉस्टल में आवाजाही बंद है।
बता दें कि इस आदेश के एक दिन पहले ही लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों (लड़कों) के रात 10 बजे के बाद छात्रावासों में प्रवेश और निकास पर रोक लगाने की घोषणा की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद विवि ने ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ विश्वविद्यालय ने सोमवार को एक नोटिस जारी कर रात 8 बजे के बाद गर्ल्स हॉस्टल में आवाजाही पर रोक लगा दी है। यह विश्वविद्यालय की ओर से रात 10 बजे के बाद सभी छात्रावासों में प्रवेश और निकास पर रोक लगाने की घोषणा के एक दिन बाद आया है।
लखनऊ विवि के महिला छात्रावासों में भी रात 8 बजे के बाद प्रवेश और निकास की अनुमति नहीं होगी। हालांकि 18 दिसंबर को जारी नोटिस के अनुसार लड़कों के छात्रावास में प्रवेश और निकास रात 10 बजे तक की अनुमति है।
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समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है। एजेंसी की ओर से लखनऊ विवि का एक नोटिफिकेशन साझा किया गया है। इसमें कहा गया है कि लखनऊ प्रशासन विश्वविद्यालय ने रात 8 बजे के बाद छात्राओं के छात्रावास से आने-जाने पर रोक लगा दी है। लखनऊ विवि ने अपने आदेश में निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।
आधिकारिक नोटिस में लिखा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के उभय परिसर स्थित सभी छात्रावासों के छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि रात 10 बजे के बाद पुरुष छात्रावास से बाहर निकलना सख्त मना है। उभय परिसर स्थित छात्रावासों में रात 8 बजे के बाद (महिला) छात्रावास से बाहर निकलना पूर्णतया प्रतिबंधित है।
अत: लखनऊ विश्वविद्यालय के उभय परिसर में स्थित सभी निवासी छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे इस व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास करें। यदि कोई छात्र इस व्यवस्था का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बतादें कि छात्रों और पुलिस के बीच हुई हाथापाई के मद्देनजर विवि ने ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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