UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में गैंगस्टर एक्ट मामले (Gangster Act Case) में करीब साढ़े 10 महीने से जेल में बंद समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायक नाहिद हसन (MLA Nahid Hasan) को जेल से रिहा किया गया है। कोर्ट ने नाहिद हसन की रिहाई के लिए चित्रकूट जेल अधीक्षक के लिए आदेश जारी किया था। कैराना (Kairana Migration Case) पुलिस ने इसी साल 15 जनवरी 2022 को सपा विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार कर कैराना के एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश किया था।
चित्रकूट जेल पहुंचा रिहाई का आदेश
जानकारी के मुताबिक शुक्रवार (2 दिसंबर) को विधायक नाहिद हसन के वकीलों ने जमानत के लिए कोर्ट में एक-एक लाख रुपये के दो जमानती फॉर्म जमा किए। दोनों जमानतदारों के प्रपत्रों का सत्यापन तहसील और थाना पुलिस की ओर से किया गया। इसके बाद शाम को कोर्ट ने चित्रकूट जेल अधीक्षक को विधायक की रिहाई का आदेश जारी किया।
मुस्कुराते हुए जेल से रिहा हुए विधायक नाहिद हसन
हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हुए रिहा
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— News24 (@news24tvchannel) December 4, 2022
पूर्व सांसद मां समेत 40 पर दर्ज हुआ था मुकदमा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी साल सपा विधायक नाहिद हसन और मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत करीब 40 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद नाहिद हसन 15 जनवरी से जेल में थे। बता दें कि नाहिद हसन ने जेल में रहते हुए ही शामली के कैराना से विधायकी का चुनाव जीता था।
कैराना पलायन मामले में लगे थे ये आरोप
उन्होंने भाजपा की मृगांका सिंह को 25,887 वोटों से हराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन की खबरों के बाद विवाद खड़ा हुआ था। इसमें आरोप लगा था कि सपा विधायक नाहिद हसन ने भी क्षेत्र के हिंदू परिवारों को डराया और धमकाया था। वहीं शनिवार को जब विधायक नाहिद हसन को जेल से रिहा किया गया तो उनको लाने के लिए उनकी बहन इकरार हसन पहुंची थी। जहां उन्होंने मीडिया वालों से बदसलूकी की।