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दहेज हत्या में सास-ससुर और पति को फांसी, बरेली कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Bareilly Court Big Verdict on Dowry Murder Case: उत्तर प्रदेश के बरेली कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम ने दहेज हत्या में मामले में एक फैसला सुनाते हुए सास-ससुर और पति को फांसी की सजा दी है।

Edited By : Pooja Mishra | Updated: Feb 6, 2025 17:52
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Bareilly Court Big Verdict on Dowry Murder Case

नीरज आनन्द

Bareilly Court Big Verdict on Dowry Murder Case: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक युवक ने अपने माता-पिता के साथ मिलकर दहेज के लिए पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी थी। इस दर्दनाक हत्या के मामले पर फैसला सुनाते हुए बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने सभी आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 1,80,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले का फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में बाबा आदम और लैला-मजनू के किस्सों का भी जिक्र किया।

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अदालत ने क्या कहा?

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जब हमसे कोई जेब में रखा पेन भी मांगता है, तो हम उसे देने में हिचकिचाते हैं। ये बेटी वाले क्या जिगर रखते हैं? जो अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और को सौंप देते हैं। बहुत ही बेशर्म होते हैं वो लोग जो इतनी कीमती चीज लेकर भी दहेज के रूप में पैसे मांगते हैं। वहीं, जब उन्हें दहेज नहीं मिलता, तो वो उस बेटी की निर्मम हत्या कर देते हैं।

गड़ासे से काटा फराह का गला

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिगंबर पटेल ने बताया कि 2 साल पहले बरेली के देवरनिया थाना क्षेत्र की रहने वाली फराह की शादी नवाबगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले मकसद अली से हुई थी। पिछले साल 1 मई 2024 की शाम को फराह की गड़ासे से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। फराह के मायके वालों ने आरोप लगाया था कि फराह के पति मकसद अली और उसके ससुराल के लोगों ने दहेज में बुलेट बाइक और कई महंगे सामान की मांग की थी। उनकी यह मांग पूरी न होने पर उन्होंने फराह की गड़ासे से गला काटकर हत्या कर दी।

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ससुरालियों के खिलाफ FIR दर्ज

इसके बाद पुलिस ने फराह के मायके वालों ने नवाबगंज थाने में मकसद अली और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। शिकायत पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने फराह के पति मकसद अली, सास मसितन और ससुर साबिर अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था।

कोर्ट का फैसला

अधिवक्ता दिगंबर पटेल ने बताया कि आज अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने पति-पत्नी और सास को फांसी की सजा सुनाते हुए 1,80,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में लैला-मजनू और बाबा आदम के किस्सों का भी जिक्र किया है।

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Edited By

Pooja Mishra

First published on: Feb 06, 2025 05:52 PM

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