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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

नोएडा में प्लॉट खरीदने वालों को चेतावनी! नहीं बनाया घर… तो रद्द होगा आवंटन

नोएडा में अगर आपने भी प्लॉट खरीदा है और उस पर कोई निर्माण नहीं कराया है, तो सावधान हो जाएं। नोएडा प्राधिकरण ने ऐसे आवंटियों के लिए चेतावनी जारी की है। जिसमें कहा गया कि अगर प्लॉट्स पर निर्माण नहीं किया, तो आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

Author Edited By : Shabnaz Updated: Mar 20, 2025 13:46
Noida Authority

नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा में जमीन खरीदने वालों के लिए चेतावनी जारी की है। जिसमें कहा गया कि नोएडा में प्लॉट खरीदने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें वे लोग शामलि होंगे जिन्होंने लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन किया है। दरअसल, एक तय सीमा पर इन खरीदारों को इन प्लॉट पर निर्माण किया जाना था, जो अभी तक खाली पड़े हैं। इसी को देखते हुए प्राधिकरण ने कहा है कि अगर निर्माण नहीं किया, तो प्लॉट का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

इन आवंटियों ने कुछ वक्त पहले आवासीय प्लॉट खरीदे थे, लेकिन उन्होंने उन पर अभी तक घर नहीं बनाए हैं। नियमों के अनुसार, यदि कोई प्लॉट मालिक दिए गए समय पर घर नहीं बना पाता है, तो प्राधिकरण जुर्माना लगाने या प्लॉट आवंटन रद्द कर सकता है। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोकेश एम का कहना है कि प्राधिकरण उन सभी मामलों का संज्ञान ले रहा है, जहां प्लॉट आवंटियों ने लीज डीड की शर्तों का पालन नहीं किया है। ऐसे सभी आवंटियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है।

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कब तक करना होता है निर्माण?

आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण की प्लॉट्स का आवंटन करने के लिए शर्त होती है। जिसमें आवंटी को तीन से पांच साल के अंदर एक निर्माण करना होता है। आवंटी को निर्धारित समय सीमा के अंदर ही लीज रेंट और दूसरे विकास-संबंधी चार्ज का भुगतान करना होता है। अधिकारियों का इस पर कहना है कि आवंटियों को बार-बार नोटिस दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इन शर्तों का पालन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण को प्लॉट का आवंटन रद्द करने का पूरा अधिकार है।

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दुरुपयोग होने का खतरा

नोएडा प्राधिकरण ने इन प्लॉट्स पर एक्शन लेने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें खाली पड़े प्लॉट्स का बदमाशों के गलत इस्तेमाल होने का खतरा है। मंगलवार को प्राधिकरण के CEO ने करीब 9 ऐसे रेसिडेंशियल प्लॉट्स की पहचान की है। इन 9 आवंटियों को फरवरी और मार्च 2025 में नोटिस जारी किए गए थे। यह सभी प्लॉट नोएडा सेक्टर 51 और 151 में हैं। प्राधिकरण आवंटन रद्द करने के बाद इन प्लॉट्स को नए मालिकों को सौंप देगा।

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First published on: Mar 20, 2025 01:46 PM

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