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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

चेक बाउंस में नोएडा की कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जानें 40 लाख के हर्जाने के साथ और क्या करना होगा

Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 40 लाख का हर्जाना देना होगा।

Author Written By: News24 हिंदी Author Edited By : praveen vikram Updated: Jun 26, 2025 21:23

Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 40 लाख का हर्जाना देना होगा। इसमें से 25 हजार सरकारी खजाने में जमा होंगे। शेष 39 लाख 75 हजार पीड़ित को मिलेंगे। यह फैसला नोएडा के सेक्टर 25 निवासी अतुल गंगवार के खिलाफ सुनाया गया है। उनको 6 महीने जेल भी काटनी होगी।

2024 में कोर्ट में दर्ज हुआ था वाद

स्काई क्रेडिट एंड मार्केटिंग लिमिटेड के अधिकृत एजेंट अमित वालिया ने पिछले वर्ष कोर्ट में वाद दर्ज कराया था। उनकी शिकायत के मुताबिक 2016 में अतुल गंगवार ने रूपयों की जरूरत होने की बात कही। 5 फरवरी 2016 को 25 लाख रुपये का कर्ज अतुल ने ले लिया। डेढ़ साल भी कर्ज की रकम वापस नहीं करने पर अतुल को नोटिस भेजा गया। 10 अप्रैल 2018 को दोनों पक्ष के लोगों के बीच करार हुआ। यह करार था कि अतुल 25 के बजाय 28 लाख रुपये वापस करेंगे।

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करार नहीं हुआ पूरा

करार भी अतुल की तरफ से पूरा नहीं किया गया। 2021 में एक चेक जारी कर पीछा छुड़ाने की कोशिश की गई। खाते में रकम नहीं होने की वजह से चेक बाउंस हो गया। कंपनी की तरफ से ऋषिराज सिंह रावल ने पैरवी की। पीठासीन अधिकारी राजेंद्र कुमार की अदालत ने अतुल गंगवार को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी मानते हुए 6 महीने की जेल और 40 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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First published on: Jun 26, 2025 09:23 PM

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