Uttar Pradesh Noida Authority (जुनेद अख्तर): नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अथॉरिटी के इस एक्शन से बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि एनजीटी, पर्यावरण और जल अधिनियम का उल्लंघन करने पर नोएडा अथॉरिटी के जल एवं सीवर विभाग ने 7 बिल्डर सोसायटी के खिलाफ विभिन्न थानों में एफआईआर कराई है। पुलिस ने सभी मामलों में जांच शुरू कर दी है।
इन बिल्डरों पर हुआ एक्शन
नोएडा अथॉरिटी महाप्रबंधक (जल एवं सीवर) आर.पी. सिंह ने बताया कि 7 बिल्डरों के खिलाफ विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रबंधक जल खण्ड-1 पवन बरनवाल ने सेक्टर-113 थाने में मैसर्स सिक्का कार्मिक सेक्टर-78 के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसी थाने में मैसर्स आरजी रेजीडेंसी सेक्टर-120 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसी तरह जल खण्ड-2 के प्रबंधक अनस खान ने सेक्टर-49 थाने में मैसर्स ग्रेनाइट गेट प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर-100 (लोटस बुलवर्ड सोसाइटी) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
अधिकारियों ने दर्ज कराई एफआईआर
आरपी सिंह ने बताया कि सेक्टर-49 थाने में अनस खान ने मैसर्स एम्स मैक्स गार्डेनिया सेक्टर-75 स्थित सोसायटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसी तरह सेक्टर-142 थाने में भी जल खंड-2 द्वारा मैसर्स पूर्वांचल रॉयल पार्क सेक्टर-137 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जल खंड-3 के प्रबंधक पीपी सिंह द्वारा सेक्टर-49 थाने में मैसर्स प्रतीक बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (प्रतीक स्टटइलोम) सेक्टर-45 के खिलाफ और सेक्टर-113 थाने में मैसर्स आम्रपाली सिलिकॉन सिटी सेक्टर-76 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।
नोटिस का जवाब नहीं देने पर एक्शन
महाप्रबंधक आरपी सिंह ने बताया कि जल विभाग की विभिन्न टीमों द्वारा उक्त बिल्डर्स सोसायटी का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें एसटीपी आवश्यक क्षमता के अनुरूप संचालित नहीं पाया गया। वहीं कहीं पर नाले में सीवर का पानी डाला जा रहा था। नोटिस देने के बाद भी उक्त बिल्डरों ने कोई उपाय नहीं किए। बिल्डरों की यह कार्यवाही एनजीटी और पर्यावरण मानकों का सरासर उल्लंघन है। इसलिए सभी बिल्डर सोसायटी के खिलाफ विभिन्न सबंधित थानों में जल खंड- प्रथम, द्वितीय और तृतीय द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है।