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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

नोएडा प्रशासन का 15 मई के बाद होगा बड़ा एक्शन, 35 हजार से ज्यादा लिफ्ट होंगी सील

Noida News: लिफ्ट एक्‍ट बनने के बाद भी विभिन्‍न सोसायटी व अन्‍य स्‍थानों पर लिफ्ट का संचालन बिना रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस कारण समय-समय पर दुर्घटना होती रहती है। बताया जा रहा है कि अभी भी नोएडा-ग्रेटर नोएडा में विभिन्‍न सोसायटी व अन्‍य स्‍थानों पर 35 हजार से ज्यादा लिफ्ट बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रही है।

Author Edited By : Md Junaid Akhtar Updated: May 1, 2025 20:05
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Noida News: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में विभिन्‍न सोसायटी व अन्‍य स्‍थानों पर अभी भी 35 हजार से ज्यादा लिफ्ट बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रही है। इसी वजह से दुर्घटना होने के बाद भी पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए अब नोएडा प्रशासन इन पर सख्ती करने की तैयारी कर रही है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों ने इस संबंध में बैठक की है। बताया जा रहा है कि 15 मई के बाद एक्शन शुरू हो जाएगा।

हाईराइज इमारतों की लिफ्ट पर नजर 

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लिफ्ट एक्‍ट बनने के बाद भी विभिन्‍न सोसायटी व अन्‍य स्‍थानों पर लिफ्ट का संचालन बिना रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस कारण समय-समय पर दुर्घटना होती रहती है। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। हाईराइज इमारतों में लिफ्ट सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य बैठक का आयोजन कलक्‍ट्रेट में किया गया। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार ने की। बैठक में निर्णय लिया है कि ऐसे स्‍थान जहां पर बिना रजिस्ट्रेशन लिफ्ट का संचालन किया जा रहा है उनके प्रबंधन पर 15 मई के बाद कार्रवाई शुरू हो होगी। सभी सोसायटी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित समय सीमा में रजिस्ट्रेशन कराना अवश्‍य करा लें।

सैकड़ों सोसायटियों पर हो सकता है एक्शन

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डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स ऋषभ अग्रवाल ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को अवगत कराया कि जनपद की सैकड़ों सोसायटियों में अब भी लिफ्ट बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बताया जा रहा है कि इन सोसायटियों पर 15 मई के बाद एक्शन लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, मगर ईवी चार्जिंग स्टेशन विभिन्न सोसायटियों में कम स्थापित हुए हैं।

जानें क्या है लिफ्ट एक्ट 2024

इसके तहत लिफ्ट हादसा होने पर बिल्डिंग स्वामी को 24 घंटे के भीतर डीएम, संबंधित प्राधिकरण और स्थानीय कोतवाली को इसकी जानकारी देनी होगी। कानून स्थानीय विकास निकायों और अथॉरिटी द्वारा लागू किया जाएगा। इस एक्ट के तहत लिफ्ट लगाने वाली कंपनी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है तो जुर्माने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

बनेंगे ईवी चार्जिंग स्‍टेशन

बैठक में ईवी चार्जिंग स्‍टेशन न होने से लोगों को परेशानी होती है। अतुल कुमार ने मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड गौतमबुद्ध नगर और महाप्रबंधक एनपीसीएल ग्रेटर नोएडा को निर्देशित किया कि विभिन्न सोसायटी में प्राइवेट चार्जिंग एवं कमर्शियल चार्जिंग पॉइंट के लिए जनपद के सभी फेडरेशन के पदाधिकारियों को सरकार की नीतियों के संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा जागरुक करने का निर्देश दिया है। साथ ही सर्वे कर ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने का भी निर्देश दिया है।

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Md Junaid Akhtar

First published on: May 01, 2025 08:05 PM

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