Mahant Raju Das: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में महंत राजू दास के खिलाफ झांसी कोर्ट ने परिवाद (Complaint) दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कल्पना यादव के न्यायालय ने समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया। मंगलवार को झांसी में कोर्ट के आदेश पर राजू दास के खिलाफ परिवाद दर्ज हुआ है। परिवाद समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के उपाध्यक्ष स्वदेश यादव ने दर्ज कराया है।
पुलिस ने नहीं की कार्रवाई तो गए कोर्ट
बता दें कि समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट स्वदेश यादव ने बताया कि 21 जनवरी को सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर महंत राजू दास ने मुलायम सिंह यादव को लेकर अभद्र व आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिससे सपा कार्यकर्ताओं और पिछड़ा वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने 21 जनवरी को झांसी के थाना रक्सा में प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन, पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
7 मार्च को होगी सुनवाई
झांसी जिले के थाना रक्सा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अठोंदना निवासी समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वदेश यादव ने न्यायालय में पेश किए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि 21 जनवरी 2025 को सोशल मीडिया पर राजू दास हनुमानगढ़ी अयोध्या के नाम से अकाउंट के माध्यम से पदम विभूषण से सम्मानित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. मुलायम सिंह यादव पर अभद्र व अपमानजनक टिप्पणी की गई। इस संबंध में थाना रक्सा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने पर कार्रवाई न किए जाने पर न्यायालय की शरण ली। सुनवाई के बाद न्यायालय ने मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत करने का आदेश दिया। कोर्ट में याचिकाकर्ता स्वदेश यादव को 7 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है।