Hathras Rape and Murder Case: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हाथरस (Hathras) जिले में दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज एक अहम फैसला आया है। कोर्ट ने इस मामले में एक आरोपी संदीप को दोषी करार दिया है। जबकि बाकी तीन आरोपियों को बरी किया गया है।
इन युवकों को किया था गिरफ्तार
जानकारी के मुताबिक SC/ST कोर्ट ने गुरुवार को हाथरस रेप-मर्डर केस में तीन लोगों को बरी कर दिया। बताया गया है कि मामले में चार आरोपियों संदीप (20), रवि (35), लव कुश (23) और रामू (26) को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। कोर्ट ने इनमें से संदीप दोषी माना है।
Boolgarhi, Hathras rape-murder case | A local court acquits accused Ravi, Ramu and Luv Kush; prime accused Sandeep convicted under IPC Sec 304 and SC/ST Act. #UttarPradesh
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 2, 2023
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हाथरस में सितंबर 2020 को हुई थी घटना
बता दें कि सितंबर 2020 में यूपी के हाथरस जिले के एक गांव में 19 वर्षीय दलित युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था। उसे गंभीर रूप से घायल किया गया था। इस मामले में गांव के चार ऊंची जाति के युवकों को आरोपी बनाया गया था। वहीं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान 15 दिन बाद पीड़िता की मौत हो गई थी।
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पीड़ित परिवार वाले बोले- हम संतुष्ट नहीं
वहीं लड़की के परिवार वालों का कहना है कि वह कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि वह मामले को लेकर उच्च न्यायालय में अपील करेगा।
बड़े स्तर पर हुए थे बवाल और प्रदर्शन
हाथरस में इस घटना के बाद काफी बड़ा बवाल हुआ था। स्थानीय लोगों के अलावा कई राजनीतिक दलों ने हाथरस पहुंच कर प्रदर्शन किया था। आरोप लगा था कि चार आरोपियों ने उसकी गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की थी, क्योंकि युवती ने दुष्कर्म का विरोध किया था। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया था।