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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, थार से युवक को कुचलने वाले दो सगे भाइयों की जमानत खारिज

Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने थार से युवक को कुचलने वाले दो सगे भाइयों की जमानत खारिज कर दी है। मामले में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता प्रमेंद्र भाटी ने पैरवी की।

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : praveen vikram Updated: Jun 30, 2025 19:32
Greater Noida Case
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Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने थार से युवक को कुचलने वाले दो सगे भाइयों की जमानत खारिज कर दी है। मामले में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता प्रमेंद्र भाटी ने पैरवी की। केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने की और दो सगे भाई अमन अवाना व आकाश अवाना की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी की तरफ से अधिवक्ता उमेश भाटी ने पैरवी की। कोर्ट ने अभियोजन की दलीलों को सही मानते हुए जमानत खारिज की है।

घटना का वीडियो हुआ था वायरल

पूरी वारदात का वीडियो एक शख्स ने बनाया। वह आगे चलकर वीडियो बना रहा है। फिर एक काली रंग की थार आती है और टक्कर मार देती है। वह युवक नाली में उछलकर नीचे गिरता है। इस घटना के बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की धर पकड़ की थी।

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थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज हुए थे सस्पेंड

इस घटना के बाद पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सेक्टर 24 थाना प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया था। पूरी घटना नोएडा के थाना सेक्टर-24 क्षेत्र के सेक्टर-53 की थी। वायरल वीडियो में एक युवक सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था। आरोप है कि झगड़े के बाद थार कार सवार युवक को जानबूझकर टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक उछलकर सीधे नाली में जा गिरा। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था।

लगातार की जाएगी मजबूत पैरवी

अधिवक्ता प्रमेंद्र भाटी की तरफ से कहा गया है कि जमानत अर्जी के दौरान उन्होंने पुलिस का पक्ष मजबूती से कोर्ट में रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी दोनों युवकों की जमानत खारिज कर दी है। इस मामले में आगे भी मजबूत पैरवी की जाएगी।

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First published on: Jun 30, 2025 07:32 PM

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