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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

Greater Noida News: 9 साल पहले ग्रेटर नोएडा में की हत्या, अब अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में हुई हत्या के मामले में अदालत ने दोषी सतीश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 81 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। उसने साजिश के तहत 9 साल पहले हत्या की घटना को अंजाम दिया था।

Author Written By: News24 हिंदी Author Edited By : praveen vikram Updated: Jul 14, 2025 23:53
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Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में हुई हत्या के मामले में अदालत ने दोषी सतीश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 81 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सतीश मूल रूप से जिला संभल के गांव मिठनपुर का रहने वाला है। उसने साजिश के तहत 9 साल पहले हत्या की घटना को अंजाम दिया था।

लाइसेंसी रिवाल्वर से की थी हत्या

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (क्राइम) भाग सिंह भाटी ने बताया कि घटना 26 जून 2017 की रात करीब 10 बजे की है। घटना के समय बदायूं निवासी सतीश दादरी के मोहल्ला ठाकुरान में रह रहा था। उसने शराब के नशे में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से बालदेव यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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यह हुई थी घटना

बालदेव यादव अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। तभी आरोपी ने सीने में गोली मार कर हत्या कर दी थी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना की मुख्य प्रत्यक्षदर्शी मृतक की बेटी सविता यादव ने बताया कि उस समय उसकी मां विद्यावती, छोटा भाई और चाचा शिवकुमार भी घर पर मौजूद थे। फायरिंग की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे थे और आरोपी को पकड़कर रिवॉल्वर छीन ली।

फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुई पुष्टि

फॉरेंसिक रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि आरोपी ने जिस रिवॉल्वर से गोली मारी उसी को पुलिस ने बरामद किया था। जिसकी फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि उसी हथियार से फायरिंग की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गोली के शरीर में प्रवेश और निकास की पुष्टि हुई है।

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अदालत ने ठहराया दोषी

मामले की सुनवाई के दौरान 12 गवाह अदालत में पेश हुए। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है वह पूर्व में सीआरपीएफ में तैनात रह चुका है। परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य है। वहीं अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी ने निर्दयता से जघन्य अपराध किया है। उसे कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। न्यायाधीश सौरभ द्विवेदी ने चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मृतक के कपड़ों पर खून के धब्बे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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First published on: Jul 14, 2025 07:26 PM