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गाजियाबाद में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 25 हजार रुपये का लगा जुर्माना

Ghaziabad News: गाजियाबाद की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 3 ने एक चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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खोड़ा थाना गाजियाबाद

Ghaziabad News: गाजियाबाद की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 3 ने एक चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दुष्कर्म के इस मामले में कोर्ट ने 6 साल बाद फैसला आया है।

20 साल का सश्रम कारावास

जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 को मार्च माह में एक बच्ची के पिता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस से शिकायत करते हुए बताया गया था कि उनकी चार साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी राहुल नाम का युवक उसे बहलाकर अपने साथ ले गया था। आरोप है कि आरोपी राहुल ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद पुलिस द्वारा मई 2019 में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था।

जुर्माना ना जमा करने पर भुगतनी होगी चार माह की अतिरिक्त जेल

विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा के अनुसार, पीड़िता ने आरोपी राहुल के खिलाफ बयान दर्ज कराए और उसके पिता के भी बयान हुए थे। जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी राहुल के खिलाफ 376 एबी के तहत दोषी मानते हुए आरोपी को 20 साल की सश्रम जेल और और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा कहा गया है कि जुर्माना ना जमा करने की स्थिति में आरोपी को चार माह अधिक जेल में रहना होगा।

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