Delhi-NCR Air Pollution: दिल्ली (Delhi) समेत पूरे एनसीआर (NCR) में प्रदूषण का प्रकोप जारी है। राजधानी दिल्ली समेत हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जिलों में हाहाकार की स्थिति है। इन्हीं हालातों को देखते हुए शनिवार देर शाम नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों पर रोक लगा दी है। अनिवार्य सेवाओं के वाहनों को छोड़ कर सभी प्रकार के भारी-हल्के माल वाहक वाहन प्रतिबंधित हैं।
सिर्फ इन वाहनों पर रहेगी छूट
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से बताया गया है कि ग्रेडेड एक्शन प्लान के तहत आवश्यक सेवाओं, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर नोएडा से दिल्ली सीमा पर ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाले हल्के चौपहिया वाहनों पर भी रोक होगी।
Uttar Pradesh | Under Graded Action plan, entry of trucks from Noida to Delhi border except those for essential services, CNG & electric trucks will be banned. BS-3 petrol and BS-4 diesel light four-wheeler vehicles also to be banned: Police Commissionerate Gautam Buddh Nagar
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 5, 2022
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इन रास्तों पर लगा प्रतिबंध
राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को अपनी सीमाओं से राष्ट्रीय राजधानी में वाणिज्यिक और निजी वाहनों सहित कई प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध की घोषणा की है।
जानकारी के मुताबिक नोएडा ट्रैफिक पुलिस की ओर से कहा गया है कि चयनित श्रेणी के वाहनों पर प्रतिबंध डीएनडी, चिल्ला बॉर्डर और कालिंदी कुंज की ओर से होगा। उन्हें उनके गंतव्य तक जाने के लिए डायवर्ट मार्ग प्रदान किया जाएगा।
नोएडा यातायात पुलिस की ओर से जारी निर्देश
- बीएस-3 (पेट्रोल) और बीएस-4 (डीजल) हल्के चारपहिया वाहनों का नोएडा के रास्ते दिल्ली में प्रवेश डीएनडी, चिल्ला बॉर्डर और कालिंदी कुंज मार्गों से प्रतिबंधित रहेगा।
- आवश्यक सामान, सेवाऔ, सीएनजी या बिजली पर चलने वाले वाहनों को छोड़कर सभी ट्रकों को नोएडा के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक है।
- आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं में लगे वाहनों को छोड़कर डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों और भारी माल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है।
- ये सभी वाहन वैकल्पिक मार्गों के रूप में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के माध्यम से यमुना एक्सप्रेसवे या फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग कर सकते हैं।
- नोएडा यातायात पुलिस ने कहा कि यातायात असुविधा के मामले में लोग हेल्पलाइन नंबर. 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं।
प्राधिकरण और प्रशासन ने लगाई थी ये रोक
- जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मैकेनिकल स्वीमिंग में धूल नहीं जमनी चाहिए।
- निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाई जाए। पांच हजार वर्ग मीटर की जगह पर स्मॉग गन लगानी होगी।
- 10 हजार वर्ग मीटर के क्षेत्र के लिए दो स्मॉग गन, 15,000 वर्ग मीटर के लिए तीन स्मॉग गन और 20,000 वर्ग मीटर के निर्माण क्षेत्र के लिए चार स्मॉग गन लगाना अनिवार्य है।
- डस्ट एप पर निर्माण कार्य का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
- सभी निर्माण स्थलों को कपड़ों या टिनशेड से कवर किया जाना चाहिए।
- खुले में आग लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। होटलों में बड़े तंदूरों का इस्तेमाल तत्काल प्रभाव से बंद।
- पूरे जिले में किसी भी तरह के खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई खनन करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- कचरा, गत्ते और घास के पत्तों को जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
- नोएडा प्राधिकरण ने डीजल इंजन और जेनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- नोएडा में 90 स्प्रिंकलर टैंकर और 40 एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं।
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