---विज्ञापन---

उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी ट्यूशन टीचर को 20 साल की सजा, कोर्ट का बड़ा फैसला

गौतम बुद्ध नगर पुलिस के अभियान के जरिए नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले ट्यूशन टीचर को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है।

Author Edited By : Pooja Mishra Updated: Mar 27, 2025 14:47
Gautam Buddha Nagar Police

दिल्ली से सटे नोएडा में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के तहत ऑपरेशन कन्वैक्शन अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ हैवानियत करने वाले ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार किया गया और उसे 20 साल की सजा मिली। इसके साथ ही आरोपी ट्यूशन टीचर पर 95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने की वजह से अब उसे 6 महीने की अतिरिक्त जेल सजा भुगतनी होगी।

आरोपी को 20 साल की सजा

पुलिस इस अभियान के जरिए अपराध को रोकने और अपराधियों को सजा दिलाने का काम कर रही है। अभियान के तहत पुलिस ने थाना सेक्टर 20 में दर्ज नाबालिक छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में लगातार पैरवी की। साथ ही कोर्ट में आरोपी के खिलाफ सबूत पेश किए। कोर्ट ने भी सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी ट्यूशन टीचर को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा और 95 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

---विज्ञापन---

साल 2021 का है मामला

बता दें कि ये मामला साल 2021 का है। नोएडा के नया बास गांव में किराए पर अपने परिवार के साथ रहने वाली 13 साल की लड़की 17 मार्च 2021 की शाम छात्रा ट्यूशन पढ़ने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी तलाश करने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब जांच के लिए शिक्षक के कमरे पर भी पहुंची, वहां छात्रा का बैग और बोतल मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। जांच के दौरान पुलिस ने गाजियाबाद से दोषी ट्यूशन टीचर कुंदन को गिरफ्तार कर नाबालिग छात्रा को बरामद किया। आरोपी ने 8 दिन तक छात्रा को बंधक बना कर उसके साथ रेप किया।

यह भी पढ़ें: रोज नोएडा आने वाले 1 लाख लोगों को होगा फायदा, बनेगा यूपी के दो शहरों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे

---विज्ञापन---

8 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म

पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की, उसके अनुसार ट्यूशन टीचर कुंदन ने उसे नशीला पदार्थ पिला दिया था। वहां से उसे गाजियाबाद ले गया। वहां एक किराए के कमरे में रखा। 8 दिन तक बंधक बनाकर रखा और रोजाना दुष्कर्म किया। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसकी मां के बयान को अहम माना। सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाह पेश हुए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने शिक्षक कुंदन को दोषी करार दिया और 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

HISTORY

Edited By

Pooja Mishra

First published on: Mar 27, 2025 02:47 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें