CBI court death sentence for couple: लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने माता-पिता समेत परिवार के 6 लोगों की हत्या करने वाले पति-पत्नी को फांसी की सजा सुनाई है। यह हत्या बंथरा थाना क्षेत्र के गोदौली गांव में 30 अप्रैल 2020 को हुआ था। मामले में मुख्य आरोपी अजय सिंह और उसकी पत्नी रूपा सिंह को यह सजा सुनाई गई। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की अनुमति के बाद सजा प्रभावी होगी।
दोनों आरोपियों ने पारिवारिक विवाद के चलते माता-पिता अमर सिंह और रामदुलारी, भाई अरुण सिंह, भाभी राम सखी और उनके दो बच्चों सौरभ और सारिका की धारदार हथियार और पिस्टल से हत्या कर दी थी। विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस अपराध ने समाज को झकझोर दिया था। दोनों आरोपियों को फांसी की सजा के साथ-साथ एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। अर्थदंड नहीं भरने पर दोनों आरोपियों को एक साल अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
कोर्ट ने ये सजा भी सुनाई
इसके अलावा दोनों आरोपियों को धारा 120 (बी) के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। वहीं अजय सिंह को आयुध एक्ट के तहत तीन साल का साधारण कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक हाईकोर्ट इसकी अनुमति नहीं देता।
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पिता से पैसे मांगा करता था आरोपी
मामले में सरकारी वकील ने बताया अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। मुख्य गवाह गुड्डी सिंह ने बताया कि संपत्ति को लेकर उनके बड़े भाई अजय सिंह और पत्नी रूपा सिंह झगड़ा करते थे। अजय को शक था कि उसके पिता अपनी जमीन बेचकर सारा पैसा छोटे भाई अरुण और उनकी पत्नी रामसखी को दे देंगे। अजय सिंह अक्सर अपने पिता से पैसे मांगा करता था।
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