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आजम खान को 10 साल की सजा, डूंगरपुर मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

Rampur Dungarpur Case: रामपुर के डूंगरपुर मामले में कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए सपा के पूर्व विधायक आजम खान और ठेकेदार को कड़ी सजा सुनाई है।

Edited By : Rakesh Choudhary | Updated: May 30, 2024 19:03
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Rampur Dungarpur Case
Azam Khan

Rampur Dungarpur Case (मनोज पांडेय): रामपुर के डूंगरपुर मामले में सपा नेता आज़म खान को 10 साल की सजा 14 लाख का जुर्माना दूसरे आरोपी ठेकेदार बरकत अली को 7 साल की जेल और 6 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बता दें कि डूंगरपुर मामला 2016 का है। जब यूपी में सपा की सरकार थी डूंगरपुर में आसरा काॅलोनी बनाई गई थी। काॅलोनी बनने से पहले कुछ लोगों के घर यहां बने हुए थे। जिन्हें सरकार ने अवैध करार देकर 2016 में बुलडोजर चला दिया था।

इस दौरान जमकर हुए विवाद मामले में सपा नेता आजम खान के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर इलाके में रहने वाले लोगों ने बस्ती खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में 12 मामले दर्ज कराए गए थे। इस मामले में एक मुकदमा 13 अगस्त 2019 को दर्ज हुआ। यह मामला वादी अबरार ने दर्ज करवाया था। जिसमें आजम खान के इशारे पर लूटपाट करने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। मामले में जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी।

एक मामले में पहले ही हो चुकी सजा

बता दें कि इस मामले में मंगलवार को बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। बुधवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के जज ने डूंगरपुर के एक मामले में आज़म समेत ठेकेदार बरकत अली दोषी करार दिया है। बता दें कि डूंगरपुर बस्ती मामले में अब तक 4 मामलों में फैसला आ चुका है। वहीं 2 मामलों में आजम खान बरी हो चुके हैं। 2 में उनको दोषी ठहराया गया है। इसी से जुड़े एक मामले में उनको 7 साल की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है।

बता दें कि आजम खान की सीतापुर जेल में बंद है। जेल से वीसी के जरिए उनकी पेशी हुई। आजम पर इस केस में धारा 392, 504, 506, 452 में धाराएं लगाई गई थी।

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First published on: May 30, 2024 03:27 PM

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