Uttar Pradesh News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक शख्स को रेप के मामले में राहत दी है। शख्स के ऊपर अपनी ही साली से रेप किए जाने का केस चल रहा था। कोर्ट ने कहा कि जीजा और साली के बीच रिश्ता अनैतिक है। लेकिन अगर महिला बालिग है तो इस रिश्ते को किसी भी सूरत में रेप नहीं माना जा सकता। मामला जुलाई 2024 का है। आरोपी को साली से रेप के मामले में अरेस्ट किया गया था। कोर्ट ने आरोपी को बेल दे दी है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस समीर जैन की बेंच ने कहा कि आवेदक के वकील ने दलीलें दी हैं कि उनके मुवक्किल को झूठे केस में फंसाया गया है। जीजा और साली के बीच अवैध संबंधों को जानकारी परिजनों को लगी तो उन्होंने पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई थी। कोर्ट को बताया गया था कि पीड़िता बालिग है। उसने सीआरपीसी की धारा-161 के तहत जो बयान दिए थे, उसमें आरोपों से इनकार कर दिया था। बाद में धारा-164 के तहत बयान बदले थे और अभियोजन पक्ष का साथ दिया।
“जीजा और साली में संबंध बनाना ग़लत है, लेकिन महिला व्यस्क है तो इसे रेप नहीं माना जा सकता है”
---विज्ञापन---◆ इलाहाबाद HC ने एक मामले में आरोपी जीजा को जमानत देते हुए कहा #Court | Court Order | Allahabad High Court pic.twitter.com/ESlOwelVTu
— News24 (@news24tvchannel) December 31, 2024
AGA ने किया जमानत का विरोध
वहीं, AGA ने जमानत का विरोध किया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि पीड़िता की सहमति नहीं थी, यह रिकॉर्ड से पता नहीं लगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें और तथ्यों पर भी विचार किया। कथित तौर पर पीड़िता ने पहले संबंधों से इनकार किया था। बाद में बयान बदल दिए। पीड़िता ने पहले स्वीकार किया था कि उसने शादीशुदा शख्स के साथ अपनी इच्छा से संबंध बनाए थे।
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कोर्ट ने कहा कि रिश्ते को नैतिक नहीं माना जा सकता। लेकिन पीड़िता बालिग है और इच्छा से संबंध बनाए। इस लिहाज से कोर्ट मामले को रेप नहीं मान सकती। आवेदक और पीड़िता के बीच फिजिकल रिलेशन थे। आरोपी का बैकग्राउंड क्रिमिनल नहीं है। उसे जुलाई 2024 में अरेस्ट किया गया था। कोर्ट ने तमाम तथ्यों पर विचार करते हुए उसे बेल देने के आदेश जारी किए।