पंजाब के विवादित पादरी बजिंदर सिंह की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। महिला से दुष्कर्म और रेप के मामले में मोहाली की POCSO अदालत ने फैसला सुनाया है, जिसमें पादरी को दोषी पाया गया है। मोहाली की पॉक्सो अदालत ने ज़ीरकपुर यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया है। यह मामला 2018 में दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने पाया पादरी को दोषी
1 अप्रैल को अदालत विवादित पादरी को सजा सुनाएगी। बजिंदर सिंह छह अन्य आरोपियों के साथ पॉक्सो अदालत में हाजिर हुए थे, जहां पांच आरोपियों को बरी कर दिया गया, जबकि पादरी बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया गया।
Mohali court pronounces Pastor Bajinder Singh guilty in a 2018 sexual harassment case. Pronouncement of sentence on punishment on 1st April.
— ANI (@ANI) March 28, 2025
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किस-किस पर दर्ज हुआ था केस
जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पादरी बजिंदर सिंह समेत 7 लोगों पर केस दर्ज किया था। पादरी के अलावा अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान का नाम शिकायत में था। आईपीसी की धाराओं 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 में के तहत कद दर्ज हुआ था।
SIT ने की मामले की जांच
चार्जशीट के अनुसार, बजिंदर सिंह ने जालंधर में नाबालिग पीडिता के साथ गलत हरकतें की थीं, उसके फोन पर अश्लील मैसेज भेज रहे थे। चर्च में मौजूद अपने केबिन में उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा था। इस मामले की जांच के लिए कपूरथला पुलिस ने मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की थी।