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जिला परिषद चुनाव में पंजाब सरकार की जल्दबाजी को High Court में चुनौती; रखा गया ये तर्क

चंडीगढ़: पंजाब में प्रदेश की सरकार द्वारा जिला परिषदों के चुनाव तय समय से पहले करवाने की अधिसूचना को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) में चुनौती दी गई है। इस याचिका को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट इस पर सुनवाई के लिए का दिन तय किया है। दरअसल, श्री मुक्तसर साहिब के नरेंद्र सिंह […]

Edited By : Balraj Singh | Updated: Sep 4, 2023 21:38
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चंडीगढ़: पंजाब में प्रदेश की सरकार द्वारा जिला परिषदों के चुनाव तय समय से पहले करवाने की अधिसूचना को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) में चुनौती दी गई है। इस याचिका को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट इस पर सुनवाई के लिए का दिन तय किया है।

दरअसल, श्री मुक्तसर साहिब के नरेंद्र सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट एक याचिका दायर की है। इस याचिका के माध्यम से नरेंद्र सिंन ने आरोप लगाया है कि जिला परिषदों का कार्यकाल अगले साल अक्तूबर तक का है, लेकिन पंजाब सरकार दिसंबर में ही चुनाव करवाने के लिए आतुर है। हाईकोर्ट से मांग की जाती है कि सरकार के इस आदेश को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि सरकार का यह कदम पूरी तरह से अवैध, मनमानी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। याचिका में कहा कि अधिसूचना कानून के खिलाफ है।

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ध्यान रहे, पंजाब सरकार ने बीते दिनों प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल की समाप्ति से पहले गलत और अवैध रूप से भंग कर दिया गया था। बाद में जब यह मसला हाईकोर्ट के द्वार पहुंचा तो सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। अब जिला परिषद चुनाव को लेकर भी याचिकाकर्ता की तरफ से यही तर्क दिया गया है।याचिका लगाने वाले पक्ष की मानें तो चुनाव का ऐलान करने की शक्ति और परिषदों को भंग करने का मतलब संविधान द्वारा निर्धारित कार्यकाल को अपनी मर्जी से खत्म करना नहीं होता।

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Written By

Balraj Singh

First published on: Sep 04, 2023 09:38 PM
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