PFI Ban: उत्तराखंड में पीएफआई के खिलाफ आदेश जारी, सरकार ने DM-SSP को दिए ये विशेष अधिकार

सीएम पुष्कर सिंह धामी

सीएम पुष्कर सिंह धामी

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Dehradun News: केंद्र सरकार (Central government) की ओर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India) पर प्रतिबंध लगाने जाने के बाद उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने भी एक आदेश जारी (Order Issue) किया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु (Chief Secretary Dr. SS Sandhu) ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड में यह कार्रवाई गुरुवार देर शाम हुई है। आदेश के मुताबिक पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को कुछ खास शक्तियां दी गई हैं।

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ये हैं पीएफआई के सहयोगी संगठन

बता दें कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से देश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) समेत उसके सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें PFI के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO),
नेशनल वुमन फ्रंट (NWF), जूनियर फ्रंट (JF), एम्पावर इंडिया फाउंडेशन (EIF) और रिहैब फाउंडेशन-केरल (RF-K) शामिल हैं।

उत्तराखंड में भी प्रतिबंध का आदेश जारी

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक गुरुवार देर शाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके सहयोगी मोर्चों को उत्तराखंड में प्रतिबंधित घोषित किया गया है। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को तदनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। राज्य में जारी अधीसूचना के मुताबिक सभी जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी को इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आधिकारी होगा।

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देशभर से हो रही हैं गिरफ्तारियां

बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा देशभर से काफी बड़ी संख्या में पीएफआई के पदाधिकारियों और सदस्यों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं अभी भी देशभर में अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या पुलिस ने गुरुवार को कथित रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में एक PFI कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। अयोध्या के बीकापुर थाने में यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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