Greater Noida News: जिला न्यायालय ने 5 साल की बच्ची से डिजिटल रेप करने वाले नारायण प्रभु को 20 साल की सजा सुनाई है। नारायण प्रभु मूल रूप से बिहार के सुपौल का रहने वाला है। वह नोएडा के सेक्टर 142 में रहकर फैक्ट्री में नौकरी करता था। दोषी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की रकम नहीं देने पर उसको अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
2023 में हुई थी वारदात
सेक्टर 142 में पीड़ित बच्ची अपने माता-पिता के साथ रहती थी। वह UKG की पढ़ाई कर रही थी। 5 फरवरी 2023 की सुबह उसके पिता ड्यूटी पर गए थे और माँ मार्केट गई थी। तभी पड़ोस में ही किराए पर रहने वाला नारायण प्रभु उसके पास आया। गिफ्ट दिलाने की बात कह कर उसको अपने साथ कमरे में ले गया।
कमरा नंबर तीन में हुई घिनौनी वारदात
पुलिस जांच के दौरान पता चला कि किराए के कमरा नंबर 3 में नारायण प्रभु रहता था। वहां बच्ची को अपने साथ ले जाने के बाद उसने डिजिटल रेप किया। बच्ची रोने लगी तो आरोपी उसको अपने साथ मार्केट ले गया। वहां उसको पेंसिल बॉक्स दिलाया और कई अन्य गिफ्ट भी दिलाए। इसके बाद उसको उसके घर पर छोड़ दिया था।
दर्द होने पर हुई जानकारी
बच्ची अपने घर पर पहुंची और रोने लगी। उस दौरान घर पर कोई नहीं था। जब उसकी मां मार्केट से लौटी तो उसने रोने का कारण पूछा। बच्ची ने बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है। माँ उसको लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के साथ डिजिटल रेप हुआ है। बात करने पर बच्ची ने बताया कि नारायण अंकल ने उसके साथ यह वारदात की है। उसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा। अब नारायण प्रभु को 20 साल की सजा सुनाई गई है।
6 गवाह हुए पेश
इस मामले में केस की सुनवाई के दौरान कुल 6 गवाह पेश हुए। गवाही में मुख्य रूप से मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट को अहम साक्ष्य माना गया है। इसके अलावा पुलिस ने घटनास्थल से पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए थे।
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