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मुंबई

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, नगर निकाय चुनाव की तय कर दी डेडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि वह 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराए. कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक परिसीमन पूरी करने और रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया है. राज्य चुनाव आयोग को भी दो सप्ताह में कर्मचारियों की सूची सौंपनी होगी और ईवीएम की उपलब्धता पर 31 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करना होगा. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई और कहा कि चुनाव प्रक्रिया में देरी अस्वीकार्य है.

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : Avinash Tiwari Updated: Sep 16, 2025 16:59
supreme court
सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 जनवरी 2026 तक महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय के चुनाव की तारीख आगे नहीं बढ़ाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरा किए जाने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि कर्मचारियों को रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर तुरंत नियुक्त करे. राज्य निर्वाचन आयोग दो सप्ताह में कर्मचारियों की लिस्ट मुख्य सचिव को सौंपनी है. राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ईवीएम की उपलब्धता पर 31 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करें.

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कोर्ट ने पूछा- क्या हो चुके चुनाव?

यह आदेश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने दिया है. कोर्ट ने मई में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जो ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने से संबंधित मुकदमेबाजी के कारण 2022 से रुके हुए थे. कोर्ट ने पूछा कि क्या चुनाव हो चुके हैं? मई में आदेश दिया गया था कि चुनाव 4 महीने (सितंबर के अंत तक) में होने थे.

महाराष्ट्र के वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रक्रिया चल रही है, परिसीमन हो चुका है. राज्य चुनाव आयोग कुछ समय बढ़ाने की मांग कर रहा है, इसके लिए एक अर्जी भी दाखिल की गई है. SC ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि हम आपको जनवरी तक का समय क्यों दें? महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया कि 29 नगर निगम हैं, पहली बार एक साथ चुनाव हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें: लव जिहाद-धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, यूपी-उत्तराखंड समेत 4 राज्यों से मांगा जवाब

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए महाराष्ट्र सरकार के वकील से कहा कि आपकी निष्क्रियता आपकी अक्षमता को दर्शाती है, हमें कारण बताया जाए. महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हमारे पास 65,000 ईवीएम मशीनें हैं, 50,000 और चाहिए, इसके लिए हमने ऑर्डर दे दिए हैं.

First published on: Sep 16, 2025 03:40 PM

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