Maharashtra News: महाराष्ट्र के गोंदिया में एक कारोबारी से 58 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाज ने नागपुर के कारोबारी को नकली सट्टेबाजी ऐप्स में निवेश करने का लालच दिया और फिर उससे 58 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की।
नागपुर पुलिस ने काका चौक के रहने वाले आरोपी सट्टेबाज के घर पर छापा मारा और 17 करोड़ रुपये से अधिक नकद, लगभग 4 किलोग्राम सोना और 200 किलोग्राम चांदी जब्त की। नागपुर सीपी अमितेश कुमार के मुताबिक, पुलिस की छापेमारी से पहले ही आरोपी घर से भाग निकला। उसके तलाश में छापेमारी की जा रही है।
Maharashtra | A Gondia-based international cricket bookie lured a businessman to invest in doctored betting apps and then duped him to the tune of over Rs 58 crores. Nagpur Police raided his residence at Kaka Chowk and seized more than Rs 17 crores in cash, gold weighing around 4… pic.twitter.com/xr3dTTMPM0
— ANI (@ANI) July 23, 2023
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कारोबारी ने साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी शिकायत
नागपुर के कारोबारी ने ऑनलाइन जुए में 58 करोड़ 42 लाख रुपये गंवाने के बाद साइबर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोंदिया में आरोपी अनंत उर्फ सोंटू नवरतन जैन के घर पर छापा मारा। सोंटू के घर की तलाशी के दौरान 14 किलो सोना और 200 किलो चांदी समेत 17 करोड़ कैश बरामद हुआ। इसमें से अधिकांश सोना बिस्किट के रूप में है। पुलिस ने जब्त रुपये-चांदी और नकदी को कब्जे में लेने के बाद गिनती शुरू कर दी है और पुलिस ने अभी तक यह नहीं बताया है कि संपत्ति कितनी है।
पुलिस से मुताबिक, संदेह है कि छापेमारी से एक दिन पहले आरोपी सट्टेबाज शुक्रवार को दुबई भाग गया था। नागपुर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि जैन ने शिकायतकर्ता कारोबारी को पैसों का लालच देकर जाल में फंसाया। व्यवसायी जैन के झांसे में आ गया और हवाला एजेंट के माध्यम से 8 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। जैन ने व्यवसायी को ऑनलाइन जुआ खाता खोलने के लिए व्हाट्सएप पर एक लिंक दिया। कारोबारी ने इस खाते में 8 लाख रुपये जमा कराए और जुआ खेलना शुरू कर दिया।
पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में 5 करोड़ रुपए कमाने में सफल होने के बाद बिजनेसमैन को जुए की लत लग गई। लेकिन बाद में वह इस ऑनलाइन जुए में 58 करोड़ 42 लाख रुपये हार गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 468, 386, 120 (बी), 66 (डी) के तहत मामला दर्ज किया है।