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मुंबई

हाई कोर्ट से प्रकाश आंबेडकर की पार्टी की याचिका खारिज, महाराष्ट्र चुनाव में लगाया था धांधली का आरोप

वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख और वरिष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर कोर्ट में सुनवाई के दौरान मतदान प्रक्रिया को लेकर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जी वोट डाले गए थे।

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Written By: News24 हिंदी Updated: Jun 25, 2025 18:37
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बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता चेतन अहिरे की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने चेतन अहिरे की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 6 बजे के बाद 76 लाख वोट पड़े थे। चुनाव में जमकर धांधली की गई थी।

नंवबर 2024 में हुए थे चुनाव

बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2024 नवंबर में संपन्न हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदान के आधिकारिक समापन समय (यानी शाम 6 बजे) के बाद 76 लाख से अधिक वोट डाले गए और लगभग 95 निर्वाचन क्षेत्रों में कई विसंगतियां देखी गई, जिसमें डाले गए वोटों की संख्या और गिने गए वोटों की संख्या मेल नहीं खाती थी।

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बड़े पैमाने पर धांधली का था दावा

वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख और वरिष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर कोर्ट में सुनवाई के दौरान मतदान प्रक्रिया को लेकर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जी वोट डाले गए थे। उनका दावा था कि इसमें सरकारी और गैर सरकारी लोगों ने अपने अधिकार का गलत उपयोग किया था। इन दावों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया।

19 सीटों पर वोटों से ज्यादा मतदान का था दावा

कोर्ट के संज्ञान में लाए कि मतदान वाले दिन अंतिम समय में 76 लाख से अधिक वोट डाले गए। 288 विधानसभा क्षेत्रों में से 19 सीटों पर घोषित वोटों से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया, जबकि 76 सीटों पर कम मतदान हुआ।

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फरवरी में जारी किया था नोटिस

कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस भी जारी किया था। याचिकाकर्ता ने संपूर्ण विधानसभा चुनाव प्रक्रिया को अवैध घोषित करने की मांग की थी। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस याचिका को खारिज कर दिया।

First published on: Jun 25, 2025 05:27 PM