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नवनीत राणा को ‘सुप्रीम’ राहत, SC ने बदला बॉम्बे HC का फैसला

Navneet Rana Gets Relief Supreme Court: महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा को देश की सबसे बड़ी अदालत से सुप्रीम राहत मिली है।जाति प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवनीत कौर राणा को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है ।

Edited By : News24 हिंदी | Updated: Apr 4, 2024 14:05
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NAVNEET RANA
नवनीत राणा को 'सुप्रीम" राहत

 Bjp Candidate Navneet Rana Gets Relief from Supreme Court: महाराष्ट्र की अमरावती सीट से बीजेपी सांसद नवनीत राणा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। लोकसभा चुनाव में  महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी ने नवनीत राणा को टिकट दिया है।

नवनीत राणा लड़ सकेंगी लोकसभा चुनाव

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की अमरावती सीट से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा को बड़ी राहत दी है।जाति प्रमाण पत्र मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने नवनीत राणा का जाति प्रमाणपत्र रद्द कर दिया था।नवनीत राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के रद्द होने के साथ ही अब अमरावती सीट से नवनीत राणा नामांकन कर सकती हैं।

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असत्य पर सत्य की जीत

सुप्रीम कोर्ट ने नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को वैध बताया। नवनीत राणा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा है कि यह असत्य पर सत्य की जीत है। बता दें कि अमरावती सीट से  जीत हासिल करने के बाद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई थी। निर्दलीय सांसद नवनीत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को किया था रद्द

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 जून 2021 को वनीत राणा का जाति प्रमाणपत्र रद्द करते हुए  फैसला सुनाया था कि नवनीत राणा ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर जाति प्रमाण पत्र हासिल किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत राणा पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। नवनीत राणा ने जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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News24 हिंदी

First published on: Apr 04, 2024 02:05 PM

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