Badlapur Sexual Abuse Case : मुंबई के बदलापुर में बच्चियों से दरिंदगी मामले में राजनीतिक पार्टियों ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र बंद मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। HC ने सरकार को आदेश दिया कि अगर कोई महाराष्ट्र बंद करता तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करो। किसी भी पार्टी को बंद बुलाने का अधिकार नहीं है।
बदलापुर मामले को लेकर महा विकास अघाड़ी (MVA) ने शनिवार को महाराष्ट्र बंद करने की घोषणा की है। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमवीए को फटकार लगाते हुए राज्य सरकार को कार्रवाई करने की खुली छूट दी। HC ने आदेश देते हुए कहा कि अगर किसी ने महाराष्ट्र बंद किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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किसी भी दल को बंद करने की इजाजत नहीं
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को बंद करने की इजाजत नहीं है। अगर कोई ऐसा प्रयास करता है तो उसके खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाए।
जानें क्या है मामला?
आपको बता दें कि ठाणे जिले के बदलापुर में 4 साल की दो बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख गिया। इस मामले में पुलिस ने सफाईकर्मी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया। इसे लेकर अब राजनीति तेज हो गई। महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया। इसे लेकर हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई।
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लोगों ने पहले भी किया था विरोध प्रदर्शन
बदलापुर मामले को लेकर लोगों ने मंगलवार को मुंबई में जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया था, जिस पर पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई थीं। इस दौरान पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी भी हुई थी, जिसमें 62 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
NCP-SCP chief Sharad Pawar tweets, “In the wake of the Badlapur incident, a statewide public shutdown was called for on 24 August 2024…This was an attempt to draw the government’s attention to this matter. This bandh was within the purview of the Fundamental Rights of the… pic.twitter.com/S9rt0UrM2x
— ANI (@ANI) August 23, 2024
शरद पवार ने बंद वापस लेने की अपील की
एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि बदलापुर की घटना को लेकर 24 अगस्त 2024 को राज्यव्यापी सार्वजनिक बंद का आह्वान किया गया है। यह इस मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास था। यह बंद भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के दायरे में था। हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि बंद असंवैधानिक है। समय सीमा के कारण सुप्रीम कोर्ट में तत्काल अपील संभव नहीं है। चूंकि, भारतीय न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए संविधान का सम्मान करते हुए कल के बंद को वापस लेने का अनुरोध किया जाता है।