Employment Opportunities For MP Youth: राज्य शासन अगले 5 सालों में 2 लाख 50 हजार सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने पहली, दूसरी और तीसरी कैटेगरी के सीधी भर्ती के खाली पदों की पूर्ति करने के आदेश जारी कर दिए हैं। खाली पदों पर भर्ती के लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर जारी किया जायेगा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने संकल्प पत्र-2024 के बिन्दु “रोजगार के अवसर” में युवाओं को सरकारी नौकरियों में सेवा का अवसर देने संकल्प दोहराया है। इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकारी नौकरियों में भर्ती की सभी औपरिकताएं पूरी की जा रही हैं और जल्दी ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी शुरू किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी विभागों को रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जुड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के निर्देश दिये हैं, जिससे ईयर वाइस रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिना रूकावट पूरी की जा सके। राज्य शासन के इस निर्णय से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पहले जारी निर्देश और आदेश निष्प्रभावी होंगे लेकिन पहले जारी आदेशों, परिपत्रों के आधार पर ऐसे खाली पदों पर, जिन पर विभागों द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 तक भर्ती की कार्यवाही कर दी गई है, वह निरस्त नहीं मानी जायेगी।
इनमें सीधी भर्ती के खाली पदों पर भर्ती के लिए कार्यवाही कर्मचारी चयन मण्डल, मप्र लोक सेवा आयोग/ अन्य संस्था को प्रेषित किए गए हैं। इसके अलावा नियुक्ति की जा चुकी है, लेकिन कार्यभार ग्रहण किया जाना बाकी है या परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना बाकी है।
ऐसे होगा खाली पदों को भरने का प्रोसेस
मुख्य रूप से संवर्ग में मंजूर पदों के आधार पर 5% पदों की ही सीधी भर्ती से पद पूर्ति करने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है। यह सर्कुलर ईयर 2028-29 तक के लिये स्थगित किया जाता है।
राज्य शासन द्वारा पहली, दूसरी और तीसरी कैटेगरी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति गणना के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है। इसके अनुसार सर्वप्रथम हर एक कैडर में 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जायेगी।
इनमें ऐसे पद जिनके संबंध में कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल/एमपीपीएससी या अन्य संस्थाओं में प्रचलन में है, खाली पदों की गणना में शामिल नहीं किए जायेंगे। ऐसे 13% पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के बाद रोके गए हैं, इनको भी खाली पदों की गणना में नहीं लिया जाएगा।
ऐसे कैडर जिनमें खाली पदों की संख्या 1 से 50 तक है, की पद पूर्ति दो चरणों में की जायेगी। ऐसे कैडर जिनमें खाली पदों की संख्या 51 से 200 तक है, उनमें पद पूर्ति तीन चरणों में आधार पर की जायेगी। यदि 33% से कम है, तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति, अगर 33% अथवा अधिक है पर 66% से कम है तो वर्षवार पदपूर्ति होगी। हले साल 2024-25 में 8% दूसरे साल 2025-26 में 46% और तीसरे साल 2026-27 में 46% की पद पूर्ति होगी।
अगर खाली पदों की संख्या 66% अथवा अधिक है तो ईयर वाइज वैकेंसी में, पहले साल 2024-25 में 8%, दूसरे साल 2025-26 में 31%, तीसरे साल 2026-27 में 31%, चौथे साल 2027-28 में 30% भर्ती होगी।
ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है वहां पद पूर्ति के संबंध में निम्न सिद्धांत अपनाए जायेंगे। सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या यदि 25% से कम है, तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति होगी। यदि 25% अथवा अधिक है, पर 50% से सीधी भर्ती के रिक्त पद कम है तो वर्ष वार पद पूर्ति होगी।
इसमें पहले साल 2024-25 में 8%, दूसरे साल 2025-26 में 46% और तीसरे साल 2026-27 में 46% पदों की पूर्ति होगी। रिक्त पद अगर 50% या उससे अधिक या 75% से कम है, तो पहले साल 2024-25 में 8%, दूसरे साल 2025-26 में 31%, तीसरे साल 2026-27 में 31% और चौथे साल 2027-28 में 30% पदों की पूर्ति होगी।
इसी प्रकार अगर खाली पर 75% या उससे ज्यादा है, तो पहले साल 2024-25 में 8%, सीधी भर्ती के कुल पद दूसरे साल 2025-26 में 23% तीसरे साल 2026-27 में 23%, चौथे साल 2027-28 में 23%, और साल 2028-29 में 23% पदों पर भर्ती होगी।
डाईंग कैडर में भर्ती नहीं
राज्य शासन द्वारा डाईंग कैडर घोषित किए जा चुके संवर्गों में किसी भी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जायेगी। अनुबंधित वाहन के लिए वाहन चालको के पद पर सीधी भर्ती जरूरी नहीं है। जिन विभागों के पास खुद के वाहन है, वे भी वाहन चालक के काम के लिए सेवाएं आउटसोर्स के जरिए प्राप्त करने पर विचार करें। विशिष्ट विभाग जहां वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती बहुत जरूरी है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मंजूरी प्राप्त करें।
राज्य शासन के अलग-अलग कार्यालयों में चौथे साल के पदों के विरूद्ध कार्य करने के लिए व्यक्तियों की पूर्ति आउटसोर्स पर करने के लिए चौथी कैटेगरी के कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त करने संबंधी नीति-निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
विशिष्ट विभाग जहां चौथे स्थान के खाली पदों पर सीधी भर्ती बहुत जरूरी है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रेषित करते हुए मंजूरी प्राप्त करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं कि खाली पदों की पूर्ति के समय कैडर मैनेजमेंट प्रभावित न हो।
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