(करण मिश्रा, ग्वालियर) मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 18 साल की युवती को भगाकर ले जाने के मामले में सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने शादीशुदा आरोपी के केरल जाने पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि तुम सबलगढ़ के रहने वाले हो, तो केरल क्या लेने गए थे। क्या सीरिया जाना चाहते थे। मामले के संबंध में युवती के पिता ने याचिका दायर की थी। जिसमें आरोप लगाया था कि आरोपी ने युवती को बंदी बना रखा है। हाई कोर्ट ने पुलिस को भी आदेश दिए कि आरोपी का केरल से क्या संबंध है।
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इसके बारे में पता लगाया जाए। आरोपी मुरैना जिले के सबलगढ़ का रहने वाला इंसाफ अली है। जिसके खिलाफ 18 साल की लड़की को केरल भगा ले जाने का आरोप था। वह पहले से शादीशुदा है, उसके दो बच्चे हैं। वहीं, कोर्ट में युवती ने बताया कि वह गर्भवती है। न्यायालय ने कहा कि आरोपी केरल क्या लेने गया था। क्या सीरिया जाना चाहते थे। पुलिस आरोपी के बारे में पता लगाए कि केरल से क्या संबंध है। इस बारे में जल्द हाई कोर्ट में जानकारी दी जाए।
हाई कोर्ट में पहले आया था अजीब मामला
इससे पहले भी हाई कोर्ट में एक अजीब मामला सामने आया था। जो जबलपुर की ऐसी लड़की से जुड़ा था। लड़की अपने पिता नहीं, बल्कि अपनी सहेली के साथ रहना चाहती थी। दोनों घर से भाग गईं। जिसके बाद हाई कोर्ट में लड़की के पिता ने याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने उस मामले में कहा था कि लड़की बालिग है, जो अपने जीवन से जुड़े फैसले ले सकती है। इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा खंडपीठ ने की थी। लड़की सहेली के साथ जबलपुर में रह रही थी।
लड़कियां बचपन से दोस्त थीं। वे साथ ही खेलकर बड़ी हुईं। जिसके बाद दोनों एक-दूसरे के इतने करीब आ गई कि अलग नहीं रह सकती थीं। एक लड़की की उम्र 18 और दूसरी की ऐज 22 साल है। परिवार को भी इनके बारे में पता लग गया था। जिसके बाद भी ये नहीं मानीं और घर से भाग गईं। इस मामले में छोटी लड़की के पिता की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मामला काफी चर्चित हुआ था।