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मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के 16 जिलों में लगेगी नेशनल लोक अदालत, जानें कहां-कहां और कौन-से मामले सुलझाए जाएंगे?

Madhya Pradesh National Lok Adalat: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग के सभी 16 जिलों में 9 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी।

Author Edited By : Pooja Mishra Updated: Mar 7, 2024 16:15
Madhya Pradesh National Lok Adalat
मध्य प्रदेश में नेशनल लोक अदालत

Madhya Pradesh National Lok Adalat: मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार लोगों के जीवन को सरल बनाने और प्रदेश के लिए बिना रुके काम कर रही है। इसी से तहत मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें कंपनी ने बताया कि वह राज्य में अपने कार्य नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग के सभी 16 जिलों में 9 मार्च 2024 को नेशनल लोक अदालत लगाने वाली है।

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नेशनल लोक अदालत में मिलेगी छूट

इस नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी और अनियमितताओं के मामलों का समझौते के जरिए निराकृत किया जाएगा। दरअसल कंपनी ने फैसला किया कि वह इस अदालत में लंबित मामलों का निराकरण करते हुए कम प्रेसर वाले सभी घरेलू, कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू और 10 अश्व शक्ति भार तक के इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को कुछ खास छूट मिल सकती है।

किन्हें मिलेगी छूट?

कंपनी ने बताया कि लोक अदालत में कस्टमर्स को मिलने वाली छूट नियम और शर्तों के मुताबिक होगी। कंपनी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में सिर्फ पहली बार बिजली जोड़ी करने और अनधिकृत उपयोग के लिए आवेदक को छूट दी जाएगी। वहीं जिन उपभोक्ताओं को पहले से ही अदालतों ने छूट दी है, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बिजली बिलों से जुड़े मामलों में उपभोक्ता को किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। कंपनी ने बताया कि 9 मार्च 2024 को लगने वाली नेशनल लोक अदालत में लोगों को 50 हजार रुपये तक की छूट दी जाएगी।

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कंपनी की खास अपील 

बता दें कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से कहा गया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 और 135 के तहत जितने भी मामले कोर्ट में लंबित मामलों उसके निराकरण के लिए एक खास अपील की गई है। इस अपील के तहत, नेशनल लोक अदालत में इन सभी मामलों का समझौता करने की अनुमति है ताकि वे कानूनी कार्यवाही से बच सकें। इसके लिए उन्हें संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करना होगा।

First published on: Mar 07, 2024 04:15 PM

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