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मध्य प्रदेश

गरबा पंडल के लिए भोपाल प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, बिना ID Proof नहीं मिलेगी एंट्री

Bhopal News: भोपाल में गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की नो एंट्री विवाद के बीच सोमवार शाम को जिला प्रशासन ने गरबा समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए गाइडलाइन जारी की है. इस दौरान बिना आईडी प्रूफ, पहचान पत्र के किसी को भी गरबा पंडाल में एंट्री नहीं दी जाएगी.

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : sachin ahlawat Updated: Sep 22, 2025 23:45
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Bhopal News: भोपाल में गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की नो एंट्री विवाद के बीच सोमवार शाम को जिला प्रशासन ने गरबा समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए गाइडलाइन जारी की है. इस दौरान बिना आईडी प्रूफ, पहचान पत्र के किसी को भी गरबा पंडाल में एंट्री नहीं दी जाएगी. इसके अलावा सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाया जाना जारूरी किया गया है.

समितियों के लिए जारी किए आदेश

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैर हिंदुओं की नो एंट्री को लेकर जहां गरबा संचालक अपने हिसाब से गाइडलाइन तय कर रहे थे. जिला प्रशासन ने कलेक्टर के आदेश से भोपाल जिले के अलग-अलग स्थान पर आयोजित होने वाले गरबा डांडिया और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित करने वाली समितियां के लिए आदेश जारी किए हैं.

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भोपाल प्रशासन द्वारा जारी की गई ये एडवाइजरी

01-गरबा, डांडिया एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने वाली आयोजन समिति द्वारा किसी भी व्यक्ति को उनके बिना पहचान पत्र के सत्यापन किये बिना आयोजन स्थल पर प्रवेश नही दिया जाएगा.
02- आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा.
03- आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर स्थापित पंडालों में अग्नि से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्रो की पर्याप्त व्यवस्था तथा Fire Safety Norms का पालन किया जाना अनिवार्य होगा.
04- आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा.
05- आयोजन समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यकम स्थल पर आयोजन के दौरान किसी भी संदिग्ध, आपत्तिजनक वस्तु धारदार हथियार नहीं ले जा सकेगा और न ही उसका प्रयोग, प्रदर्शन कर सकेगा.
06- आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर विद्युत सुरक्षा से संबंधित समस्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेगें. इस आशय का प्रमाण पत्र विद्युत विभाग से लिया जाना अनिवार्य होगा.

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First published on: Sep 22, 2025 11:45 PM

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