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भोपाल के कॉलेज में सिंदूर और तिलक लगाकर आने पर प्रतिबंध, नए नियम पर भड़के हिंदू संगठन, बोले- ये तालिबानी सोच

Ban in Bhopal college on vermilion and tilak: मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित एक कॉलेज ने ड्रेस कोड को लेकर नया फरमान जारी किया है। यहां के कॉलेज ने तिलक और सिंदूर लाकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया। कॉलेज के इस नए नियम के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है कि ड्रेस कोड […]

Edited By : News24 हिंदी | Updated: Oct 5, 2023 14:22
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भोपाल के कॉलेज में सिंदूर और तिलक लगाकर आने पर प्रतिबंध, नए नियम पर भड़के हिंदू संगठन, बोले- ये तालिबानी सोच

Ban in Bhopal college on vermilion and tilak: मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित एक कॉलेज ने ड्रेस कोड को लेकर नया फरमान जारी किया है। यहां के कॉलेज ने तिलक और सिंदूर लाकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया। कॉलेज के इस नए नियम के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है कि ड्रेस कोड के नाम पर कॉलेज प्रशासन तालिबानी सोच को अपना रहा है।

नए नियम पर भड़के हिंदू संगठन, बोले- ये तालिबानी सोच

दरअसल, यह नया ड्रेस कोड भोपाल के करोंद क्षेत्र के निजी मित्तल इंस्टीट्यूट कॉलेज के प्रशासन ने लागू किया है। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि विद्यार्थी तिलक और सिंदूर लगाकर कॉलेज न आएं। इस नए नियम के लागू होने के बाद हिंदू संगठनों ने अपना आक्रोश जताया है। हिंदू संगठनों ने कहा कि कॉलेज प्रशासन की ये तालिबानी सोच है। साथ ही कहा कि अगर कॉलेज ने अपना आदेश वापस नहीं लिया तो जल्द बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

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हिजाब पर बैन

बता दें कि जनवरी, 2022 को कर्नाटक के उडुपी जिले के इंटर कॉलेज ने भी मुस्लिम लड़कियों पर हिजाब पहनकर कॉलेज आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस दौरान कई लोगों ने इसका विरोध किया था। हालांकि, इसके बावजूद इस बैन को समाप्त नहीं किया गया।

कर्नाटक सरकार ने लगाया था बैन

सरकार के इस फैसले को छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने प्रतिबंध बरकरार रखा था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। कक्षाओं में सिर्फ ड्रेस पहनने की ही अनुमति होगी। हालांकि, कर्नाटक में चुनाव से पहले कांग्रेस ने कहा था कि उनकी सरकार हिजाब पर लगे प्रतिबंध को उठाएगी। जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो कहा जा रहा था कि मंत्री मंडल में विस्तार करने के बाद इस मामले पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। लेकिन अभी तक इस पर राज्य सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है।

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News24 हिंदी

First published on: Oct 05, 2023 02:16 PM

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