सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा की गई थी। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य समाज में बेटियों के जन्म के बारे में नकारात्मक धारणाओं, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, कम बालिका लिंगानुपात और लड़कियों की कमजोर शैक्षिक स्थिति जैसे मुद्दों को संबोधित करना है। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए इस योजना को पूरे झारखंड राज्य में मंजूरी दी गई है।
क्या होनी चाहिए योग्यता?
1. लाभार्थी योजना के अंतर्गत लाभ के लिए आवेदन करेगा, और लाभार्थी को आवेदन की तिथि तक निम्नलिखित पात्रता रखनी होगी
यह सहायता माता की प्रथम दो पुत्रियों को दी जाएगी। इस आशय का एक स्व-घोषणा पत्र लाभार्थी की माता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे आवेदन के साथ संलग्न करना जरूरी होगा।
2. इस योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखंड द्वारा समर्थित/महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड द्वारा संचालित/राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के अंतर्गत संचालित/झारखंड सरकार द्वारा प्रबंधित/सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई कर रही सभी पात्र बालिकाओं को शामिल किया जाएगा।
3. इस योजना का लाभ उन बालिकाओं को मिलेगा जिनकी माता/पिता केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से कार्यरत नहीं हैं या सेवानिवृत्त नहीं हैं और इन नियोक्ताओं से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
माता/पिता आयकरदाता नहीं है।
4. अंतिम किस्त के लिए आवेदन के समय लाभार्थी की आयु 18 से 19 साल के बीच होनी चाहिए।
जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
निवास प्रमाण
अंत्योदय कार्ड
SECC-2011 के अंतर्गत समावेशन प्रमाणपत्र
स्कूल नामांकन प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
पासपोर्ट आकार का फोटो
बैंक के खाते का विवरण
कैसे करें आवेदन
लाभार्थी अपने क्षेत्र में बाल विकास सुविधा का लाभ सीधे या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से उठा सकता है।