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गुजरात

मोरबी पुल हादसा 2022: खारिज हुई ओरेवा ग्रुप के सीएमडी जयसुख पटेल की जमानत याचिका

Morbi Bridge Collapse 2022 Case : 2022 में हुए मोरबी पुल हादसे में मुख्य आरोपी जयसुख पटेल की जमानत याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी।

Author Edited By : News24 हिंदी Updated: Dec 19, 2023 17:55
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Morbi Bridge Collapse 2022 Case: साल 2022 में गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में ओरेवा कंपनी के सीएमडी जयसुख पटेल की जमानत याचिका मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इसे लेकर पीड़ितों का पक्ष पेश कर रहे वकील उत्कर्ष देव ने कहा कि हम इस घटना में जान गंवाने वाले 135 में से 112 पीड़ितों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जयसुख पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट में सामान्य जमानत याचिका दाखिल की थी।

देव ने आगे कहा कि इस पर दो दिन तक सुनवाई चली थी और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया और जयसुख पटेल की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि पटेल इस मामले में मुख्य आरोपी हैं और जनवरी से जेल में बंद हैं। जयसुख पटेल ने जनवरी में आत्मसमर्पण किया था। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी और 56 लोग घायल हुए थे। इसमें नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है।

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First published on: Dec 19, 2023 05:55 PM

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