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हरणी नाव हादसे के बाद गुजरात सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब बोटिंग के लिए बने नए रूल्स

Gujarat Chief Minister Big Decision: हरणी नाव घटना के बाद सीएम भूपेन्द्र पटेल सरकार ने गुजरात में नौकायन और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को सेफ बनाने के लिए नए नियम बनाए गए हैं।

Edited By : Deepti Sharma | Updated: Oct 25, 2024 14:04
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Gujarat Chief Minister Big Decision
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Gujarat Chief Minister Big Decision: मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने राज्य में नौकायन और जल क्रीड़ा (Boating And Water Sports) गतिविधियों को और ज्यादा सेफ बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने गुजरात अंतर्देशीय जहाज (कैटेगरी ‘सी’ अंतर्देशीय जहाजों का रजिस्ट्रेशन, सर्वे और ऑपरेशन) नियम, 2024 को मंजूरी दे दी है।

राज्य सरकार ने जून-2024 में गुजरात अंतर्देशीय जहाज 2021 के प्रावधानों के अनुसार, सार्वजनिक आपत्तियों को आमंत्रित करते हुए कैटेगरी ‘सी’ अंतर्देशीय जहाजों के रजिस्ट्रेशन, सर्वे और ऑपरेशन के लिए इन नियमों का ड्राफ्ट पब्लिश्ड किया। मुख्यमंत्री ने इस प्रारूप के संदर्भ में उठाई गई आपत्तियों और सुझावों का सावधानीपूर्वक स्टडी करने के बाद इन नियमों को अंतिम रूप देने के निर्देश बंदरगाह और परिवहन विभाग को दिए हैं।

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  • नौकायन, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए नए नियमों की घोषणा
  • मुख्यमंत्री ने नई नियमावली के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी
  • नामांकन, सर्वे, सुरक्षा उपायों को व्यापक बनाया गया
  • जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए आवेदन करना होगा
  • आवेदन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को करना होगा
  • वाटरसाइड सुरक्षा समिति समय-समय पर निरीक्षण करेगी
  • नाव संचालन-जल क्रीड़ा गतिविधियों का निरीक्षण
  • नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

हरणी झील नाव हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य में वाटर स्पोर्ट्स और बोटिंग एक्टिविटीज को और अधिक सुरक्षित बनाने को प्राथमिकता दी है। इसके अनुसार, राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित ये नए नियम 10 मीटर से कम लंबाई वाली आनंद शिल्प-नाव-नावों के लिए लागू किए गए हैं।

इन नियमों के तहत, 10 मीटर से कम लंबाई की आनंद शिल्प-नावों के रजिस्ट्रेशन के इच्छुक व्यक्तियों को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होगा।

ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि जिले या शहर की जलक्षेत्र सुरक्षा समिति समय-समय पर जल क्रीड़ा गतिविधियों और बोटिंग के ऑपरेशन का निरीक्षण करेगी और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है।

नियमों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य प्राधिकरणों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। साथ ही ऑपरेटर की भूमिका, लाइफ जैकेट, मासिक रखरखाव, योग्य चालक दल के सदस्य, लाइफ बोट, आपातकालीन प्रतिक्रिया नाव, सुरक्षा उपकरण, जन जागरूकता और पर्यावरण सुरक्षा मानकों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है।

अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 और अन्य प्रासंगिक नियमों की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने अधिनियम के तहत शक्तियों या कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिए गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त किया है। मुख्य सर्वेक्षक के रूप में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के समुद्री अधिकारी, जल क्रीड़ा गतिविधियों और नौकायन के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के रूप में जिला मजिस्ट्रेट और विभिन्न सर्वेक्षणों के प्रभारी समुद्री अधिकारी और इंजीनियर को भी नियुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन में घोषित इन नए नियमों से राज्य में जल क्रीड़ा और नौकायन गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। इतना ही नहीं, रेगुलर इंस्पेक्शन सहित सुरक्षा उपायों के अमल करने से नौकायन और जल क्रीड़ा गतिविधियों में संभावित खतरों को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य में पर्यटन क्षेत्र और रोजगार वृद्धि को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ ओवर ऑल पब्लिक सेफ्टी भी बढ़ेगी।

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Edited By

Deepti Sharma

First published on: Oct 25, 2024 02:04 PM

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