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Toxic Air Alert: ग्रैप-4 क्या‌? जो दिल्ली में लागू, जानें आज से किन-किन चीजों पर रहेगी पाबंदी?

Delhi NCR Grap 4 Restrictions: दिल्ली में वायु प्रदूषण से हालात काफी खराब हैं। इसलिए आज से ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने पाबंदियों का सख्ती से पालन करने की अपील लोगों से की है। आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

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Grap 4 Restrictions in Delhi NCR: दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। सुबह स्मॉग की ऐसी चादर बिछी रहती है, जिसे लोग कोहरा समझते हैं, लेकिन यह कोहरा नहीं ‘जानलेवा’ प्रदूषण है। ऐसा प्रदूषण जिसमें सांस लेने से दम घुट सकता है। आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याएं हो सकती हैं। AQI का लेवल गंभीर श्रेणी का बना हुआ है। सुबह ही नहीं, अब शाम को भी दिल्ली-NCR का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ज्यादा बना हुआ है।

दिल्ली को गैस का चैंबर बनते देखकर मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा फेज लागू करने का फैसला लिया है, जो आज 18 नवंबर की सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा। ग्रैप के 3 चरण पहले से लागू हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार, आज से लोगों को ग्रैप-4 की पाबंदियों का पालन करना होगा। इसके तहत अब ग्रेप का चौथा चरण 18 नवंबर (सोमवार) सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा। आइए जानते हैं कि गैप-4 के तहत कौन-कौन सी पाबंदियां रहेंगी…

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दिल्ली में आज से यह बस बंद रहेगा…

  • दिल्ली में आज से 10वीं-12वीं को छोड़कर बाकी कक्षाएं फिजिकली बैन रहेंगी। ऑनलाइन क्लास लगाने के आदेश स्कूलों को दिए गए हैं।
  • दिल्ली में आज से ट्रकों की एंट्री बैन रहेगी। इलेक्ट्रिक, CNC और BS-VI के अलावा बाहर से आने वाली गाड़ियों की एंट्री बैन रहेगी।
  • स्टेट हाईवे, रोड, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली के ट्रांसमिशन, वाटर पाइपलाइन, कम्यूनिकेशन आदि के लिए चल रहे निर्माण कार्यों बंद रहेंगे।
  • सरकार के अधिकारी, नगरपालिका के अधिकारी और प्राइवेट ऑफिसों के अधिकारी यह फैसला ले सकेंगे कि वे 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देना चाहते हैं या नहीं।

दिल्ली में यह सब खुला रहेगा

  • इलेक्ट्रिक, CNG और जरूरी सेवाएं देने वाले ट्रकों को एंट्री मिलेगी।
  • CNG और BS-VI डीजल वाली गाड़ियों को एंट्री मिलेगी।
  • 10वीं और 12वीं की कक्षाएं फिजिकल मोड में ही लगेंगी।
  • 50% कर्मचारी को ऑफिस बुलाकर काम करा सकते हैं।
  • साफ-सफाई से जुड़े प्रोजक्ट और काम चलते रहेंगे।
  • एबुलेंस सर्विस और अन्य जरूरी सेवाएं देने वाले वाहन चलते रहेंगे।

कब लगाई जाती हैं ग्रैप की पाबंदिया?

बता दें कि जब दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांका AQI 400 के पार पहुंच जाता है, तब GRAP की पाबंदियां लगाई जाती हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को 4 कैटेगरी में बांटकर काउंट किया जाता है। GRAP-1 तक लागू होता है, जब वायु प्रदूषण का स्तर खराब (AQI 201-300) श्रेणी का होता है। GRAP-2 की पाबंदियां जब लगती हैं, जब वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब (AQI 301-400‌) श्रेणी का होता है। GRAP-3 की पाबंदिया तब लगती हैं, जब वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर (AQI 401 से 450) श्रेणी का होता है। GRAP-4 को तब लागू किया जाता है, जब वायु प्रदूषण का स्तर बहुत गंभीर (AQI 450 से ज्यादा) श्रेणी का होता है।

First published on: Nov 18, 2024 06:08 AM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।

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