Arvind kejriwal: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड केस में दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेट्री को फंड रिलीज करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने जल बोर्ड ने बकाया राशि की डिटेल मांगी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।
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ये है पूरा मामला
इस मामले में आप सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर की है। आप ने अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली विधानसभा द्वारा बजट में मंजूरी मिलने के बाद भी दिल्ली जल बोर्ड को विकास कार्य के लिए बजट जारी नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि वह बकाया रकम के बारे में विस्तृत जानकारी पेश करे। इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेट्री को फंड जारी न करने का कारण पूछा था।
सुनवाई के दौरान ‘आप’ के वकील ने रखे तर्क
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आप के वकील ने कहा कि जलबोर्ड दिल्ली में पीने के पानी की आपूर्ति और सीवर कार्य करता है। जल बोर्ड को इन कामों के लिए धनराशि जारी नहीं की जा रही है, जिसके चलते गर्मियों में दिल्ली की जनता को परेशानी हो रही है।
जारी किए जाने हैं 1927 करोड़ रुपये
आप के वकील ने अदालत को बताया कि दिल्ली जल बोर्ड को 1927 करोड़ रुपये जारी किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक यह धनराशि जारी की जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आप की याचिका में अदालत से आग्रह किया गया कि वह प्रिंसिपल सेक्रेट्री को यह रकम तुरंत जारी करने का निर्देश जारी करे।