Delhi schools will closed : राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालयों को अगले दो दिनों तक बंद रखने की घोषणा कर दी है। सीएम केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर, दिल्ली के सभी सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालय अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे।” दिल्ली में पिछले तीन दिनों से वायु गुणवत्ता AQI लगातार गंभीर स्तर पर बनी हुई है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना, वाहनों से निकलने वाला धुआं और औद्योगिक प्रदूषण सहित कई कारणों से दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इसको लेकर आठ तरह के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह कदम उठाया है।
In light of the rising pollution levels, all govt and private primary schools in Delhi will remain closed for the next 2 days
---विज्ञापन---— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 2, 2023
15 नवंबर तक अपने चरम पर पहुंच सकता है प्रदूषण
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के एक विश्लेषण के अनुसार, राजधानी में एक नवंबर से 15 नवंबर तक प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच सकता है, क्योंकि इस समय पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले बढ़ जाते हैं। इस बार दिवाली भी 14 नवंबर को है ऐसे में प्रदूषण के बढ़ने और भी ज्यादा आशंका है। पंजाब सरकार का लक्ष्य, इस साल सर्दियों में पराली जलाने के मामलों में 50 प्रतिशत तक कमी लाना है और छह जिलों में इन मामलों को पूरी तरह खत्म करना है, जिनमें होशियारपुर, मलेरकोटला, पठानकोट, रूपनगर, एसएएस नगर (मोहाली) और एसबीएस नगर शामिल हैं। लेकिन आज भी यूपी और हरियाणा समेत पंजाब के कई जिलों में जल रही पराली से दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है।
प्रदूषण के चलते दिल्ली में ग्रैप-3 गाइडलाइन लागू
1. सड़कों की मशीनीकृत/वैक्यूम-आधारित सफाई को तेज करने के निर्देश दिए हैं।
2. व्यस्ततम सड़कों और धूल भरे रास्ते पर दैनिक पानी का छिड़काव करें और कूड़ी लैंडफिल में एकत्रित धूल का उचित निपटान सुनिश्चित करना।
3. निजी वाहनों से कम यात्रा करें और सार्वजनिक परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करें।
4. दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लागू की गई है। हालांकि इसमें कुछ पिरयोजनाओं को छूट दी गई है।
5. दिल्ली-एनसीआर में स्टोन क्रशरों का संचालन बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
6. एनसीआर में सभी खनन और इससे संबंधित गतिविधियों को बंद करने का निर्देश दिया गया है।
7. दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से आने वाले डीजल वाले 4 पहिया वाहनों के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
8. दिल्ली- एनसीआर और जीएनसीटीडी में जहरीली हवा के कारण सरकारें पांचवीं कक्षा की स्कूल बंद रखने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित की सिफारिश की गई थी।
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