North East Delhi riots Shahrukh Pathan News: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शाहरुख पठान को 15 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। शाहरुख पठान को उसके पिता की बीमारी के आधार पर 15 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। शाहरुख पठान दो मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा है। उस पर 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तानने का आरोप है।
North East Delhi riots | Karkardooma Court today granted 15 days interim bail to Shahrukh Pathan on the grounds of his father’s ailment
---विज्ञापन---Shahrukh Pathan is facing a trial in two cases. He is accused in case of pointing a pistol at a police constable, Deepak Dahiya, during the…
— ANI (@ANI) March 7, 2025
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बता दें कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान को अपने बीमार पिता की देखभाल करने और अपने परिवार के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए जमानत दी है। कोर्ट ने शाहरुख पर 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर रिहा किया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के 15 दिन उसकी जेल की रिहाई से शुरू होंगे।
शाहरुख पठान ने याचिका में क्या कहा था?
आरोपी शाहरुख पठान ने अपने पिता के स्वास्थ्य के आधार पर 15 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। उसने कहा था कि उसके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें गंभीर मेडिकल जटिलताओं के कारण आरके नरेंद्र प्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमानत अर्जी में शाहरुख ने कहा था कि उसके घर में उसके पिता की देखभाल करने वाला कोई पुरुष सदस्य भी नहीं है। ऐसे में उसका अपने पिता के पास मौजूद होना जरूरी है।
दिल्ली पुलिस ने याचिका का किया विरोध
दिल्ली पुलिस ने शाहरुख की इस अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि शाहरुख पठान गंभीर अपराध में जेल में बंद है। अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह इसका उल्लंघन कर सकता है।
कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पठान को 15 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए शर्तें लगाई गई हैं कि वह गवाहों को प्रभावित नहीं करे और चल रही जांच में किसी तरह की बाधा न आए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारियों को दे और मोबाइल फोन हमेशा ‘स्विच ऑन’ रखे। कोर्ट ने शाहरुख पठान को हर दूसरे दिन सुबह 10-11 बजे के बीच जाफराबाद थाने में हाजिरी लगाने का भी निर्देश दिया है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि शाहरुख पठान इस मामले के अन्य आरोपियों और गवाहों से संपर्क नहीं करेगा।
कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने का Video हुआ था वायरल
बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान शाहरुख पठान का एक कांस्टेबल पर पिस्तौल तानते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद उसे पुलिस ने 3 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार कर लिया था।