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दिल्ली

दिल्ली में मद्रासी कैंप पर बुलडोजर एक्शन, 300 से अधिक झुग्गियां होंगी जमींदोज

दिल्ली के जंगपुरा स्थित मद्रासी कैंप में रविवार सुबह प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध झुग्गियों को ढहाना शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई डीडीए, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की ओर से की जा रही है।

Author Written By: News24 हिंदी Author Edited By : Rakesh Choudhary Updated: Jun 1, 2025 11:14
Delhi demolition drive Madarasi Camp
मद्रासी कैंप में कार्रवाई करता बुलडोजर एक्शन (Pic Credit- ANI)

राजधानी दिल्ली के जंगपुरा स्थित मद्रासी कैंप में नगर निगम और डीडीए की टीमों ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की है।  प्रशासन की ओर से मद्रासी कैंप में बनी 300 से अधिक झुग्गियों को ढहाने की कार्रवाई चल रही है। इस दौरान यहां पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया लेकिन वहां मौजूद पुलिस बल ने उनको एक तरफ कर दिया।

जानकारी के अनुसार जंगपुरा की बुलडोजर कार्रवाई डीडीए, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की ओर से मिलकर की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बा यह कार्रवाई की जा रही है। यहां पर कुल 350 परिवार रहते थे, जिनमें से करीब 200 परिवारों को नरेला में रहने के लिए फ्लैट दिया गया लेकिन कुछ लोग वहां जाकर रहने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने कहा कि उनका रोजगार इसी क्षेत्र में है इसके अलावा उनके बच्चों का स्कूल भी यही पर है। ऐसे में उन्हें ऐसी जगह पर घर दिया गया है जहां पर न तो पानी है और न ही बिजली कनेक्शन।

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यह है पूरा मामला

मद्रासी कैंप में हो रही इस कार्रवाई का पूरा मामला बारापुला नाले की सफाई से जुड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या को देखते हुए बारापुला नाले की सफाई का आदेश दिया था। इसके लिए 1 जून को मद्रासी कैंप को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही झुग्गियों में रहने वाले लोगों को नरेला में बसाने को कहा था। जिस बस्ती पर कार्रवाई आज की जा रही है यह करीब 60 साल पुरानी है।

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हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

जस्टिस प्रतिभा सिंह और जस्टिस पी एस अरोड़ा की बेंच ने 9 मई को सुनवाई करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई व्यवस्थित तरीके से हो। बारापुला नाले की सफाई के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है। कोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए कहा कि कोई भी नागरिक पुर्नवास के अलावा और कोई मांग नहीं कर सकता है। इसके बाद बेंच ने कहा कि 20 से 31 मई के बीच सभी सामान हटा दिया जाए इसके बाद 1 जून को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए।

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First published on: Jun 01, 2025 10:08 AM

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