Excise policy: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में फंसे आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। सिसोदिया ने छह हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि बीमार पत्नी सीमा से मुलाकात के लिए इजाजत मिली है। अदालत ने कहा कि सिसोदिया को सिक्योरिटी में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अस्पताल या उनके घर ले जाया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में अहम पदों पर रह चुके हैं। ऐसे में इस बात की आशंका बनी रहती है कि वे गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। शनिवार को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट मांगी थी।
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए सिसोदिया की एक याचिका लंबित है। ईडी उनकी जमानत का विरोध कर रही है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है।
---विज्ञापन---मनीष सिसोदिया को श्रीमती सिसोदिया के आवास या अस्पताल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच ले जाया जाएगा।
(फाइल तस्वीर) pic.twitter.com/3xEYbNqqI3
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 5, 2023
दो जून को भी मिली थी पत्नी से मिलने की इजाजत
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जून को मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। पुलिस सुरक्षा में शनिवार को मनीष को उनके घर ले जाया गया। कोर्ट ने मिलने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त दिया था। लेकिन सिसोदिया पत्नी से नहीं मिल सके। पत्नी को पहले ही अस्पताल में भर्ती किया जा चुका था। आखिरकार वे बिना मिले ही शाम 5 बजे फिर तिहाड़ आ गए।
9 मार्च को ईडी ने सिसोदिया को किया था गिरफ्तार
मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। तब से वे हिरासत में है। वहीं, 9 मार्च को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। ईडी का दावा है कि आबकारी नीति में बदलाव कर गड़बड़ी की गई। लाइसेंस धारकों को गलत तरीके से लाभ दिए गए। इस काम में सिसोदिया की भूमिका अहम है, क्योंकि उनके पास ही आबकारी विभाग का प्रभार था।
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