Rape Charged Accused Student Granted Bail By Delhi Highcourt: देश की राजधानी दिल्ली में 35 साल की प्रोफेसर ने 20 वर्षीय युवा छात्र पर उसका रेप करने के आरोप में चल रहे केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने साक्ष्यों को आधार पर आरोपी छात्र को अग्रिम जमानत दे दी। दरअसल, डेढ़ साल पहले छात्र ने अपनी 35 साल की टीचर से मंदिर में शादी कर ली थी। शादी के बाद टीचर ने उस पर बलात्कार, आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया था। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा में सजा की गंभीरता को देखते हुए आरोपी युवा को जेल भेजने के बजाय अग्रिम जमानत दे दी।
हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता आरोपी से बड़ी है। दोनों एक साल से भी अधिक समय से साथ में रह रहे है। कोर्ट ने कहा कि आरोप लगाने वाली महिला का आरोपी के साथ प्रेम संबंध था। दोनों मनाली के मंदिर में शादी भी कर चुके है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के ऊपर इससे पहले किसी भी प्रकार के आरोप नही लगे। आरोपी का जीवन बेदाग रहा है और ऐसे में उसे जमानत मिलनी चाहिए।
दोनों ने की मनाली में शादी
इस तथ्य को लेकर भी कोई विवाद नहीं है कि आरोप लगाने वाली महिला पहले से शादीशुदा है, महिला प्रोफेसर ने बताया कि उसकी आरोपी से 2022 के फरवरी में मुलाकात हुई थी। और मई 2022 में दोनों ने मनाली के एक मंदिर में शादी कर ली थी। और छात्र ने भविष्य में कानूनी रूप से शादी करने का वादा किया।
एफआईआर के मुताबिक आरोपी छात्र ने महिला से बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। महिला ने बताया कि इस साल मई और जून में वह दो बार गर्भवती हुई थी। महिला ने बताया कि युवक ने उसकों अपने परिवार वालों से भी मिलवाया था। लेकिन लड़के और उसके परिवारवालों ने उसे अबॉर्शन कराने के लिए मजबूर किया।
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2022 से युवक के संपर्क में थी
अदालत ने बताया कि फरवरी 2022 से महिला आरोपी के साथ रह रही थी। संपर्क में आने के बाद से शिकायत दर्ज करने के बीच महिला ने कभी किसी तरह की शिकायत आरोपी के खिलाफ नहीं की। अदालत ने कहा,मौजूदा प्राथमिकी 19 जुलाई 2023 को दर्ज की गई, जबकि आरोप लगाने वाली महिला ने स्वीकार किया है कि वह फरवरी 2022 में आरोपी के संपर्क में आई थी और प्राथमिकी दर्ज होने तक, एक साल से अधिक समय तक उनका आपस में संबंध रहा।