दिल्ली सरकार 15 अप्रैल को राजधानी में नई वाहन पॉलिसी (EV 2.0) का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत 15 अगस्त 2026 के बाद पेट्रोल और CNG से चलने वाले दोपहिया वाहनों की बिक्री बंद हो सकती है। वहीं, 15 अगस्त 2025 से ही दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले ऑटो का नया पंजीकरण बंद किया जा सकता है। 10 साल से पुराने CNG ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलना अनिवार्य होगा। सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल को नई EV 2.0 पॉलिसी लागू होने के बाद एक व्यक्ति के नाम अगर 2 पेट्रोल या डीजल कार हैं तो तीसरी कार इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर्ड होगी।
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नई पॉलिसी के तहत दिसंबर 2027 तक दिल्ली नगर निगम, NDMC और जल बोर्ड के सभी वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। दिल्ली में EV चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि चार्जिंग की सुविधा के लिए भटकना न पड़े। अभी दिल्ली में कुल 1919 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हैं और 2452 चार्जिंग प्वाइंट्स और 232 बैटरी स्वैपिंग केंद्र हैं। पॉलिसी में राजधानी में 13200 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो सके।
सब्सिडी देगी सरकार
सूत्रों के मुताबिक इस पॉलिसी के दिल्ली में लागू होने के बाद 10 हजार महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर अधिकतम 36000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। 12000 प्रति किलोवाट ऑवर्स की दर से साथ अन्य दिल्लीवासियों को दोपहिया EV खरीदने पर प्रति किलोवाट 10000 रुपये की दर से अधिकतम 30000 रुपये तक की सब्सिडी 2030 तक मिल सकती है। पॉलिसी लागू होने के बाद अगर कोई नया इलेक्ट्रिक ऑटो (L5M कैटेगरी) खरीदता है तो सरकार की तरफ से 10000 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से 45000 तक की सब्सिडी मिल सकती है।
🚨 The new EV Policy 2.0 of Delhi recommends that the state will close the registration of petrol and CNG-powered two-wheelers from 15th August 2026.
The best-selling motorcycle in the world aka the Hero Splendor will no longer be sold in the state. pic.twitter.com/zek5YybLad
— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) April 9, 2025
31 मार्च 2030 डेडलाइन
इसके अलावा चार पहिया इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन की खरीद पर सरकार 75000 रुपये तक की सब्सिडी दे सकती है और चार पहिया कार पर डेढ़ लाख की सब्सिडी दे सकती है। कार की अधिकतम कीमत 20 लाख रुपये तक निर्धारित हो सकती है। Policy के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी 12 साल से कम पुराने पेट्रोल या डीज़ल टू-व्हीलर (स्कूटर/बाइक) को स्क्रैप करता है तो सरकार उसे EV खरीद में 10000 रुपये अतिरिक्त देगी। सरकार ने निर्धारित किया है कि साल 2027 तक दिल्ली में जितनी भी नई गाड़ियां रजिस्टर्ड होंगी, उनमें 95 प्रतिशत गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। साल 2030 तक ये संख्या 98 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य है। EV 2.0 पॉलिसी दिल्ली में 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी।
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