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दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से उचित कदम उठाये जा रहे हैं। इतना ही नहीं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भी सरकार सख्त हो गई है। इसी के तहत अब दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। सरकार का यह नया नियम दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत सभी गाड़ियों पर लागू होगा। नजर रखने के लिए सरकार ने 500 से ज्यादा पेट्रोल पंपों में ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जो पुराने वाहनों का पता लगाने में मदद करेंगे।  इतना ही नहीं उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सरकार दिल्ली में प्रदूषण को कम करने  और वायु गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए ऐसा कदम उठा रही है।

दिल्ली के आस-पास  इलाकों में भी होगी सख्ती

सरकार का यह नया क़ानून,इस साल नवंबर से दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में लागू होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ANPR कैमरे लगाने का काम 31 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। बचे सिस्टम NCR एनसीआर जिलों को कैमरे लगाने के लिए 31 मार्च, 2026 तक का समय दिया गया है। मियाद पूरी कर चुके वाहनों को पेट्रोल-डीजल  देने से मनाही एक अप्रैल, 2026 से शुरू होगी।

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ऐसे होगी पुराने वाहनों की पहचान

CAQM (Commission for Air Quality Management) ने इस साल अप्रैल में पेट्रोल पंप को निर्देश दिए थे कि एक जुलाई से जो वाहन अपना समय पूरा कर चुके हैं, उन्हें फ्यूल नहीं दिया जायेगा। दिल्ली के 520  पेट्रोल पंप में से 500 पेट्रोल पंप पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे लगा दिए हैं और बाकी बचे 30 जून तक लगाए जाएंगे।  CAQM के मुताबिक, ये कैमरे 10 साल (डीजल) या 15 साल (पेट्रोल) से अधिक पुराने वाहनों का अपने आप पता लगा लेंगे और बाद में ऐसे वाहनों  को जब्त कर लिया जायेगा।

इसके साथ ही दिल्ली के बाहर से आने वाले वाहनों पर भी पाबंदी होगी।  CAQM के मुताबिक , दिल्ली में 62 लाख वाहन ऐसे हैं जो अब अपना समय पूरा कर चुके है, जिनमें से 41 लाख टू-व्हीलर। वहीं पूरे NCR में ऐसे वाहनों की संख्या लगभग 44 लाख है। अब देखना होगा सरकार के इस कदम दिल्ली पर क्या असर पड़ता है।

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First published on: Jun 21, 2025 07:46 AM

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