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दिल्ली

GRAP 1 Restrictions: दिल्ली-NCR में ग्रेप-1 लागू, जानिए किन चीजों पर लगाई गई पाबंदियां?

GRAP 1 Restrictions: दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खराब स्तर पर पहुंच गई है, जिसके चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP का पहला चरण लागू करने का आदेश दिया है। जानिए इस दौरान किन चीजों पर पाबंदी रहेगी।

Author Edited By : Shabnaz Updated: May 17, 2025 07:09
GRAP 1 Restrictions

GRAP 1 Restrictions: दिल्ली में वायु की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। इसको देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली और एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण, यानी GRAP-1 को लागू कर दिया है। इस दौरान बहुत सी बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें लैंडफिल साइटों पर किसी तरह की  आगजनी करने पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 के पार पहुंच गया, जिसे ‘खराब’ श्रेणी में रखा जाता है। इसको देखते हुए ही ग्रेप-1 लागू करने का फैसला किया गया है।

कौन सी पाबंदियां लगीं?

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP के चरण 1 को लागू किया है, क्योंकि वायु गुणवत्ता ‘खराब गुणवत्ता’ में बनी हुई है। इस दौरान डंप साइटों से नगर निगम के ठोस अपशिष्ट, निर्माण और तोड़े गए मलबे को नियमित रूप से उठाया जाए। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी वेस्ट को खुले क्षेत्रों में न डाला जाए।

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निर्माणाधीन परियोजना के कुल निर्मित क्षेत्रों में एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही निर्देशों और मानदंडों को सख्ती से लागू किया जाए। सड़क निर्माण, चौड़ीकरण,  मरम्मत परियोजनाओं और रखरखाव गतिविधियों में भी एंटी-स्मॉग गन और पानी का छिड़काव किया जाए।

आगजनी की घटना न हो

निर्देश में कहा गया कि लैंडफिल साइटों/डंप साइटों पर कोई भी आगजनी की घटना नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के लिए ट्रक ट्रैफिक के डायवर्जन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सख्ती से लागू करें। बिजली आपूर्ति में रुकावट को कम से कम करें। इसके अलावा, गाड़ियों  के प्रदूषण की जांच की जाएगी। वहीं, प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

क्या है GRAP?

GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के मुताबिक कई स्तर रखे गए हैं। GRAP-1 तब लागू किया जाता है, जब AQI ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज किया जाता है। इसमें निर्माण गतिविधियों पर रोक, ट्रैफिक नियंत्रण, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर पाबंदी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दिया जाता है।

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First published on: May 17, 2025 06:55 AM

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