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दिल्ली में मंत्री और विधायक के लिए नया फरमान, चीफ सेक्रेटरी से लेनी होगी परमिशन

दिल्ली में मंत्री-विधायकों को DM, ADM और SDM को बैठक में बुलाने से पहले परमिशन लेनी होगी। इस परमिशन के लिए उन्हें चीफ सेक्रेटरी का रूख करना पड़ेगा। सरकार के इस आदेश पर आप नेता साैरभ भारद्वाज ने हमला बोला है।

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दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के मंत्री और विधायकों के लिए नया फरमान जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक, मंत्री-विधायकों को DM, ADM और SDM को बैठक में बुलाने से पहले परमिशन लेनी होगी। इस परमिशन के लिए उन्हें चीफ सेक्रेटरी का रूख करना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी के परमिशन के बाहर ही जिले के अधिकारी उनकी बैठक में शामिल हो सकेंगे। बैठक में बुलाने से पहले उनकी अनुमति लेनी होगी। यह आदेश राजस्व मंत्री के अनुमोदन के बाद राजस्व विभाग के सचिव ने जारी किया है।

 सीधे आदेश नहीं देंगे मंत्री और विधायक

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सहमति के बाद इस आदेश को जारी किया गया है। माना जा रहा है कि अब मंत्री और विधायक और जिले के अधिकारियों के अधिकारियों को सीधे आदेश नहीं दे सकेंगे। इसके लिए उन्हें उच्च अधिकारी यानी मुख्य सचिव की परमिशन लेनी होगी। इस पर अभी तक दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आया है। दिल्ली में भाजपा सरकार के मंत्री और विधायक भी इस आदेश के बाद चुप्पी साधे हुए हैं।

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आप नेता ने बोला हमला, सीएम को घेरा

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मामले को लेकर बुधवार को एक प्रेसवार्ता आयोजित की है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार के इस आदेश को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का Revenue Department की मंत्री खुद रेखा गुप्ता हैं। उन्होंने ही इस आदेश को जारी किया है।

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सरकार के अंदर आखिर चल क्या रहा है?

आप नेता ने कहा कि इस सरकार के अंदर आखिर चल क्या रहा है? मुख्यमंत्री को क्या ऐसा लगता है कि मंत्री किसी अधिकारी को फालतू में बुलाता है क्या? यह आदेश बता रहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच कुछ गड़बड़ है।

First published on: Jul 16, 2025 05:46 PM

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