Delhi Excise Policy: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दो आरोपियों को जमानत दी
Edited By Naresh Chaudhary

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Delhi Excise Policy: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो आरोपियों राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को नियमित जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को दो लाख रुपये का जमानत मुचलका और इतनी ही राशि का एक मुचलका भरने की शर्त पर जमानत दी है।
जानकारी के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी गई ये पहली नियमित जमानत हैं। कोर्ट के विस्तृत आदेश की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। गौतम मल्होत्रा ने अधिवक्ता विजय एस. बिश्नोई के माध्यम से जमानत याचिका दायर की थी। गौतम को 7 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
अधिवक्ता विजय बिश्नोई ने कोर्ट में तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। वहीं ममले में अन्य आरोपी राजेश जोशी ने भी अधिवक्ता रजत भारद्वाज के माध्यम से जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट में दोनों की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट अरुण रामचंद्र पिल्लई, राजेश जोशी, अमनदीप ढाल, गौतम मल्होत्रा, राघव मगुन्टा और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन की दो शिकायतों का पहले ही संज्ञान ले चुकी है।
बता दें कि आरोपपत्र में 12 अभियुक्तों (विजय नायर, शरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा) और सात कंपनियों को नामजद किया गया था। समीर महेंद्रू और उनकी संबंधित फर्मों के खिलाफ मामले में पहली चार्जशीट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर की जा चुकी है।
गौतम मल्होत्रा पंजाब के एक व्यवसायी हैं और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के पूर्व विधायक और शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा के बेटे हैं। राघव मगुंटा, ओंगोल मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। राजेश जोशी, रथ प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। जोशी पर आरोप है कि उन्होंने 2022 गोवा विधानसभा के दौरान आम आदमी पार्टी का अभियान चलाया था।
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