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‘सचिवालय नहीं जाएंगे…साइन नहीं करेंगे…’ SC ने केजरीवाल को 5 शर्तों पर दी अंतरिम जमानत

Arvind Kejriwal Interim Bail: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 5 शर्तों पर अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें कुल मिलाकर 22 दिन की जमानत मिली है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा।

Edited By : Rakesh Choudhary | Updated: May 10, 2024 18:11
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Arvind Kejriwal Interim Bail
अरविंद केजरीवाल को 5 शर्तों पर मिली जमानत

Arvind Kejriwal Interim Bail: दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। हालांकि कोर्ट ने इस दौरान कुछ शर्ते भी रखी हैं। कुल मिलाकर केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 22 दिन की जमानत मिल गई है।

कोर्ट ने केजरीवाल के सामने ये 5 शर्तें रखी हैं-

1.केजरीवाल सीएम कार्यालय और दिल्ली सचिवालय में नहीं जाएंगे। इसके साथ ही वे बयान पर भी बाध्य होंगे।

2.जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए 50 हजार रुपए के जमानत बांड और इतनी ही जमानत राशि देनी होगी।

3.वे फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। बहुत जरूरी होने पर एलजी से परमिशन लेंगे।

4.शराब नीति मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और ना ही इस मामले से जुड़े गवाह के साथ बातचीत करेंगे।

5.मामले से जुड़ी किसी आधिकारिक फाइल को वे नहीं देख सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत तथ्यों के आधार पर दी जाती है केजरीवाल इसका अपवाद नहीं हैं। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है वह समाज के लिए खतरा नहीं हैं। उन पर लगे आरोप गंभीर हैं लेकिन अभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। केजरीवाल किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। मामले से जुड़ी आधिकारिक फाइल भी नहीं देख पाएंगे। कोर्ट ने ईडी के हलफनामे के विरूद्ध तर्क देते हुए कहा कि चुनाव में अरविंद केजरीवाल की भूमिका को देखते हुए जमानत दी है। ऐसे कई मौके आए हैं जब कोर्ट ने आरोपियों को अंतरिम जमानत दी है।

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First published on: May 10, 2024 06:10 PM

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