Om Pratap
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Manish Sisodia Custody Extends: आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ कथित तौर पर पुलिस ने मारपीट की। ये मारपीट सिसोदिया के साथ उस वक्त की गई जब वे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे।
दिल्ली की शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ‘राउज़ एवेन्यू कोर्ट में इस पुलिसकर्मी द्वारा मनीष सिसोदिया के साथ अभद्र व्यवहार। दिल्ली पुलिस को इसे तुरंत निलंबित करना चाहिए।’
"क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है?"
◆ दिल्ली CM केजरीवाल ने पुलिस द्वारा मनीष सिसोदिया को ले जाने पर उठाए सवाल @ArvindKejriwal | #Manishsisodia pic.twitter.com/dPyelHeiT2
— News24 (@news24tvchannel) May 23, 2023
वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के वीडियो को रिट्वीट करते हुए लिखा कि क्या पुलिस को इस तरह मनीष सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है?
आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए आरोप को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के समय मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस दुर्व्यवहार की बात दुष्प्रचार है। वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थी। न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त की ओर से मीडिया को वक्तव्य जारी करना कानून के विरुद्ध है।
राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के समय श्री मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस दुर्व्यवहार की बात दुष्प्रचार है।
वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थी।
न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा मीडिया को वक्तव्य जारी करना विधि विरुद्ध है।#DelhiPoliceUpdates
— Delhi Police (@DelhiPolice) May 23, 2023
इस बीच, विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक जून तक बढ़ा दी है। दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था।
अदालत ने जेल अधीक्षक को यह भी निर्देश दिया कि वह अध्ययन के उद्देश्य से उसे कुर्सी और टेबल उपलब्ध कराने के उसके अनुरोध पर विचार करे। इसने उन्हें अपने वकील के साथ कानूनी बैठक करने और दो चेक पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी। अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें आध्यात्मिक और धार्मिक पुस्तकों के आदान-प्रदान की अनुमति दी जाए।
बता दें कि सिसोदिया को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
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